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Sanjay Raut ED: संजय राउत को ED ने फिर भेजा समन, 1 जुलाई को पेश होने का आदेश

Sanjay Raut ED: शिवसेना नेता संजय राउत की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ED ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक बार फिर से समन भेजा है। अब संजय राउत को प्रवर्तन निदेशालय के सामने 1 जुलाई को पेश होना होगा। 

Written by: Shashi Rai @km_shashi
Published on: June 28, 2022 15:06 IST
Shiv Sena MP Sanjay Raut- India TV Hindi
Image Source : ANI/FILE Shiv Sena MP Sanjay Raut

Highlights

  • संजय राउत को ED ने फिर भेजा समन
  • अब 1 जुलाई को पेश होने का आदेश
  • आज ED के सामने नहीं पेश हुए संजय राउत

Sanjay Raut ED: शिवसेना नेता संजय राउत की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ED ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक बार फिर से समन भेजा है। अब संजय राउत को प्रवर्तन निदेशालय के सामने 1 जुलाई को पेश होना होगा। बता दें, आज ही संजय राउत को ED के सामने पेश होना था। ईडी ने मुंबई की एक चॉल के पुन: विकास और उनकी पत्नी और मित्रों से जुड़े अन्य वित्तीय लेन-देन से जुड़े मामले को लेकर उन्हें पूछताछ के लिए तलब किया है। हालांकि सोमवार को जानकारी सामने आई कि संजय राउत मंगलवार को अलीबाग में रैली की वजह से ईडी के सामने पेश नहीं होगें। संजय राउत ने इसे साजिश बताते हुए कहा कि, ''भले ही आप मेरा सिर काट दें, मैं गुवाहाटी का मार्ग नहीं लूंगा।'' जिसपर शिवसेना के बागी विधायक दीपक केसरकर ने संजय राउत को राकांपा का लाडला बताया। केसरकर ने कहा, '' 2019 में महाराष्ट्र में शिवसेना-भाजपा सरकार का गठन जब महज औपचारिकता थी तो वह एक प्रभावशाली राकांपा नेता के आशिर्वाद से सक्रीय हो गए और शिवसेना को खत्म करने के लिए तैयार हैं। 

'महाराष्ट्र में जल्द बनेगी बीजेपी की सरकार'

इधर महाराष्ट्र में जारी सियासी संकट के बीच भाजपा ने कोर कमेटी की बैठक की है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के घर पर ये अहम बैठक हुई है। सागर बंगले पर हुई बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में देवेंद्र फडणवीस के साथ पार्टी के प्रमुख नेताओं ने आगे की रणनीति पर चर्चा की है। सूत्रों के मुताबिक, मीटिंग में आश्वस्त किया गया है कि जल्द ही सरकार बनेगी, क्योंकि एमवीए सरकार अल्पमत में आई है।

सुप्रीम कोर्ट से बागी विधायकों को राहत

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा के उपाध्यक्ष द्वारा जारी अयोग्यता नोटिस के खिलाफ शिवसेना के बागी विधायकों को राहत प्रदान करते हुए सोमवार को कहा कि संबंधित विधायकों की अयोग्यता पर 11 जुलाई तक फैसला नहीं लिया जाना चाहिए। शीर्ष अदालत ने महाराष्ट्र सरकार की उस याचिका पर अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया, जिसमें विधानसभा में शक्ति परीक्षण नहीं कराए जाने का अनुरोध किया गया था

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