Saturday, June 29, 2024
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रिहा होगा पुणे पोर्श एक्सीडेंट मामले का नाबालिग आरोपी, बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला

पुणे पोर्श एक्सीडेंट मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने नाबालिग आरोपी को रिहा करने का आदेश दिया है। आरोपी को शहर में एक निगरानी केंद्र में रखा गया था।

Edited By: Subhash Kumar @ImSubhashojha
Updated on: June 25, 2024 16:05 IST
pune Porsche accident - India TV Hindi
Image Source : PTI पुणे पोर्श एक्सीडेंट।

कुछ दिनों पहले पुणे में पोर्श गाड़ी से हुए एक्सिडेंट ने काफी सुर्खियां बटोरी थीं। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई थी। एक्सीडेंट का आरोप एक नाबालिग पर लगा था जो कि शराब पीकर हाई स्पीड में कार चला रहा था। अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस हादसे के नाबालिग आरोपी को रिहा करने का आदेश दिया है। आइए जानते हैं कि कोर्ट ने किस कारण ये फैसला दिया है। 

कोर्ट ने क्या कहा?

पुणे पोर्श एक्सीडेंट मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस भारती डांगरे और जस्टिस मंजूषा देशपांडे की बेंच ने ये फैसला दिया है। कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के दौरान कई महत्वपूर्ण टिप्पणियां की थीं। कोर्ट ने कहा कि जो दुर्घटना हुई वह संवेदनशील थी, लेकिन इसका असर नाबालिग आरोपी के उपर भी पड़ा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने नाबालिग आरोपी को राहत देते हुए आदेश दिया कि नाबालि आरोपी तुरंत रिहा किया जाएगा। उसकी चाची उसके अभिभावक के रूप में भूमिका निभाएंगी।

निगरानी केंद्र में था आरोपी

बता दें कि पुलिस ने 17 साल के नाबालिग के खिलाफ सभी साक्ष्यों के साथ अंतिम रिपोर्ट किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी) को जमा कर दी है। आरोपी किशोर को शहर में एक निगरानी केंद्र में रखा गया था। पुलिस का दावा है कि आरोपी गत 19 मई को तड़के हुई दुर्घटना के समय पोर्श कार चला रहा था और नशे में था। कार ने एक बाइक को टक्कर मार दी थी, जिससे दोपहिया वाहन सवार दो लोगों की मौत हो गई थी। 

सीएम शिंदे से मिले पीड़ित

पुणे पोर्शे कार एक्सीडेंट मामले में मृतक के परिवार वालों ने बीते सोमवार को शिंदे से मुलाकात की है। मुंबई के वर्षा बंगले पर पीड़ित परिवार ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। सूत्रों के मुताबिक, सीएम शिंदे ने पुणे के पुलिस कमिश्नर से फोन पर बात भी की और पुणे में सभी अवैध पब पर कड़ी करवाई का आदेश दिया। 

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