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पुणे एक्सीडेंट केस: पोर्शे कार चलाने से पहले नाबालिग ने पी थी शराब, पब में 90 मिनट में खर्च किए थे 48 हजार रुपए

महाराष्ट्र के पुणे शहर में हुए एक एक्सीडेंट का मामला देशभर में चर्चा में बना हुआ है। इस केस के आरोपी नाबालिक लड़के के बारे में चौंंकाने वाली बात सामने आई है।

Written By: Rituraj Tripathi @riturajfbd
Published on: May 22, 2024 8:35 IST
Pune Accident Case- India TV Hindi
Image Source : FILE पोर्शे कार चलाने से पहले नाबालिग ने पी थी शराब

महाराष्ट्र के पुणे शहर में लग्जरी कार पोर्शे और बाइक के बीच हुई जबरदस्त टक्कर से हुईं 2 मौतों का मामला गरमाया हुआ है। कार को 17 साल का एक नाबालिग लड़का चला रहा था। इस बीच खबर मिली है कि एक्सीडेंट से पहले आरोपी नाबालिग लड़के ने 2 पबों में से एक में 90 मिनट में 48 हजार रुपए खर्च किए थे। पुणे के पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि कोसी में 48 हजार का बिल भरा गया था। 

ये पहला पब था, जहां आरोपी और उसके दोस्त शनिवार शाम 10.40 बजे पहुंचे थे। वहीं जब इस पब में उन्हें सेवा मिलना बंद हो गया तो वह दूसरे पब ब्लैक मैरियट में 12.10 बजे पहुंचे। 

पुलिस ने बताया कि हमें पब का 48 हजार रुपए का बिल मिला है, जिसका भुगतान कम उम्र के ड्राइवर ने किया था। इस बिल में उस शराब की कीमत भी शामिल है, जिसे आरोपी और उसके दोस्तों को परोसा गया था। 

एसीपी का बयान सामने आया

एसीपी मनोज पाटिल ने कहा, 'आरोपी किशोर कार ड्राइव करने से पहले पब गया था और वहां उसने शराब पी थी। हमारे पास लड़के और उसके समूह के शराब पीने के पर्याप्त सीसीटीवी फुटेज हैं। ब्लड के नमूने की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है।'

बता दें कि सबूतों के आधार पर, पुणे पुलिस ने मंगलवार को 17 वर्षीय आरोपी युवक के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 (शराब पीकर गाड़ी चलाना) लागू कर दी। 

पुलिस आयुक्त ने कहा कि इस केस में किसी भी तरह के पक्षपात या राजनीतिक दबाव का कोई सवाल ही नहीं है। बता दें कि इस मामले में शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने कुछ सवाल उठाए थे। 

पुलिस आयुक्त ने कहा, 'हम शुरू से ही कानूनी रूप से आगे बढ़े हैं और मैं किसी भी कानूनी विशेषज्ञ को आगे आकर यह बताने की चुनौती देता हूं कि क्या पुलिस ने अब तक जो किया है, उसके अलावा किसी अन्य तरीके से कार्रवाई कर सकती थी।'

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