मुंबई में एक पुलिसकर्मी का घिनौनी हरकत का मामला सामने आया है। यहां एक महिला पुलिस के पास चोरी की शिकायत लेकर गई थी। लेकिन पुलिस के अधिकारी ने मामला की जांच नहीं की, उल्टे महिला की बेटी को फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज डाली। अब मुंबई हाई कोर्ट की एक बेंच ने सोमवार को मामले पर संज्ञान लिया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने मामले का संज्ञान लेते हुए जोन डीसीपी को एक्शन लेने का निर्देश दिया है।
चोरी की शिकायत लेकर पहुंची थी महिला
दरअसल, अगस्त साल 2024 में मुंबई के कांदिवली में रहने वाली एक महिला ने समता नगर पुलिस स्टेशन में चोरी की शिकायत दर्ज कराई। हालांकि पुलिस द्वारा इस मामले में कोई एक्शन नहीं लिया गया, जिसके बाद उसने एक बार फिर मामले पर शिकायत दर्ज कराई। महिला का आरोप था कि दर्ज कराए गए शिकायत के संदर्भ में पुलिस द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया गया, उल्टे एक पुलिस के PSI ने महिला की बेटी को फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दिया। कार्रवाई न होने से निराश होकर महिला ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और आरोप लगाया कि चोरी के मामले की जांच कर रहे पीएसआई ने उचित जांच करने के बजाय उनकी बेटी को फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी।
बॉम्बे हाई कोर्ट ने की टिप्पणी
इसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट की एक बेंच ने मामला का संज्ञान लिया। इस मामले में टिप्पणी करते हुए बीते सोमवार को जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस नीला के गोखले की खंडपीठ ने कहा, "हम इस बात को समझने में बिल्कुल असमर्थ है कि किसी महिला का केस जो पुलिस अधिकारी देख रहा हो वह उसे या उससे जुड़े हुए किसी को भी फ्रेंड रिक्वेस्ट कैसे भेज सकता है? इसके बाद कोर्ट ने जोन डीसीपी को निर्देश दिया है कि इस मामले पर सही तरीके से जांच कर कार्रवाई की जानी चाहिए।
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