सोलापुर। सोलापुर से भाजपा सांसद जयसिद्धेश्वर शिवाचार्य महास्वामी के जाति प्रमाण पत्र को एक जिला स्तरीय समिति द्वारा ‘‘अमान्य’’ करार दिए जाने के कुछ दिन बाद गुरुवार को यहां स्वामी के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी का मामला दर्ज किया गया। यह जानकारी एक अधिकारी ने दी। जिला जाति प्रमाण समिति ने 24 फरवरी को स्वामी के जाति प्रमाण पत्र को अमान्य करार दिया था और उनके खिलाफ मामला दर्ज करने का निर्देश दिया था।
गौरतलब है कि सोलापुर लोकसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। प्रमोद गायकवाड़ नामक व्यक्ति ने स्वामी के खिलाफ समिति से शिकायत की थी कि 2019 के आम चुनाव में सौंपे गए हलफनामे में स्वामी ने खुद को अनुसूचित जाति का होने की गलत जानकारी दी थी।
गायकवाड़ ने दावा किया था कि स्वामी दरअसल हिन्दू लिंगायत समुदाय से हैं और इस मामले की जाँच की मांग की थी। तीन सदस्यीय समिति ने विस्तृत जांच के बाद कहा कि स्वामी अनुसूचित जाति के नहीं हैं। समिति ने स्वामी के जाति प्रमाण पत्र को अमान्य और जाली करार दिया।