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Narayan Rane: नारायण राणे को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, 3 महीने में अवैध निर्माण का दिया आदेश

Narayan Rane: अदालत ने बीएमसी को अवैध निर्माण गिराने का आदेश देते हुए यह माना था कि बंगले के कुछ हिस्से के निर्माण में कोस्टल रेग्युलेशन जोन और फ्लोर स्पेस इंडेक्स का उल्लंघन किया गया है।

Reported By : Namrata Dubey Edited By : Deepak Vyas Updated on: September 26, 2022 14:25 IST
Narayan Rane- India TV Hindi
Image Source : FILE Narayan Rane

Highlights

  • बीएमसी को दिया था अवैध निर्माण गिराने का आदेश
  • हाईकोर्ट ने राणे पर लगाया था 10 लाख रुपए का जुर्माना

Maharashtra News: केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने के भीतर अवैध निर्माण को गिराने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने उनके जुहू स्थित बंगले पर बने अवैध निर्माण को दो सप्ताह के अंदर गिराने का आदेश दिया था। 

बीएमसी को दिया था अवैध निर्माण गिराने का आदेश

अदालत ने बीएमसी को अवैध निर्माण गिराने का आदेश देते हुए यह माना था कि बंगले के कुछ हिस्से के निर्माण में कोस्टल रेग्युलेशन जोन और फ्लोर स्पेस इंडेक्स का उल्लंघन किया गया है। हाइकोर्ट ने कहा था कि बीएमसी राणे परिवार की कंपनी के आवेदन को स्वीकार नहीं कर सकती, जिसमें यह मांग की गई थी कि वह अनधिकृत निर्माण को मंजूरी प्रदान कर दे। अदालत ने कहा था कि यदि इसे मंजूरी दी जाती है तो फिर बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण शुरू हो जाएंगे।

हाईकोर्ट ने राणे पर लगाया था 10 लाख रुपए का जुर्माना

मुंबई हाइकोर्ट ने राणे पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था और अगले एक सप्ताह के अंदर इसे जमा कराने का आदेश दिया था। बीएमसी ने इसी साल जून में नारायण राणे की ओर से अवैध निर्माण को मंजूरी प्रदान करने के लिए बीएमसी के समक्ष पहली अर्जी दी थी, जिसे उसने खारिज कर दिया था। इसके बाद उनकी कंपनी ने जुलाई में दूसरा आवेदन दिया था, उलेकिन उसे भी खारिज कर दिया गया। इस पर नारायण राणे की कंपनी ने हाई कोर्ट का रुख किया था, लेकिन वहां भी उसे झटका ही हाथ लगा।

https://www.youtube.com/watch?v=fw90c2a7vAM

 

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