मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को एक आदेश जारी कर कोविड वैक्सीन की दोनों खुराक ले चुके लोगों को मुंबई महानगर क्षेत्र (एमएमआर) में उपनगरीय ट्रेनों में सवार होने की अनुमति दे दी। लोकल ट्रेन में यात्रा को लेकर पेशे से जुड़ी शर्त भी हटा ली गई है। इस आदेश में राज्य सरकार ने पूरी तरह से वैक्सीनेशन करा चुके लोगों की परिभाषा में उन लोगों को भी शामिल किया है, जो गैर अनिवार्य क्षेत्र में भी काम करते हैं। इसका मतलब है कि वे लोग जिन्होंने कोविड-19 वैक्सीन की दोनों खुराक ली है और वैक्सीनेशन को 14 दिन हो चुके हैं, वे लोकल ट्रेनों में यात्रा कर सकते हैं।
सरकार ने यह भी कहा है कि अनिवार्य सेवा क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए भी कोविड वैक्सीन की दोनों खुराक लगवाना अनिवार्य है और उन्हें भी वैक्सीनेशन के 14 दिन बाद ही लोकल ट्रेनों में यात्रा की अनुमति होगी। मौजूदा समय में मध्य रेलवे और पश्चिम रेलवे भीड़ को कम करने के लिए दैनिक टिकट के बजाय वैक्सीनेशन करा चुके यात्रियों को मासिक पास जारी करते हैं।
बता दें कि कि मध्य रेलवे व पश्चिम रेलवे ने सोमवार को कहा था कि मुंबई में उपनगरीय सेवाएं 28 अक्टूबर से महामारी पूर्व स्तर की 100 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित होंगी लेकिन आम जनता के लिए यात्रा प्रतिबंध में बदलाव नहीं होंगे। एक अधिकारी ने सोमवार को बताया कि यह फैसला यात्रियों की संख्या में वृद्धि पर विचार करते हुए लिया गया।
मध्य रेलवे और पश्चिम रेलवे 28 अक्टूबर से अपने उपनगरीय नेटवर्क पर क्रमश: 1,774 और 1,367 सेवाओं का परिचालन करेंगे। वर्तमान में मध्य रेलवे और पश्चिम रेलवे 1702 और 1304 सेवाओं का संचालन कर रहे हैं जो कि सामान्य समय में संचालित उपनगरीय सेवाओं का 95.70 फीसदी है।