Sunday, October 06, 2024
Advertisement
  1. Hindi News
  2. महाराष्ट्र
  3. मुंबई हिट एंड रन मामला: कोर्ट ने आरोपी के पिता को पहले 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा फिर दे दी जमानत, ड्राइवर से इलज़ाम अपने सिर लेने को कहा था

मुंबई हिट एंड रन मामला: कोर्ट ने आरोपी के पिता को पहले 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा फिर दे दी जमानत, ड्राइवर से इलज़ाम अपने सिर लेने को कहा था

मुंबई के वर्ली हिट एंड रन मामले में ड्राइवर राजर्षि बिदावत और मुख्य आरोपी के पिता राजेश शाह को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया था। जिसके बाद कोर्ट ने आरोपी के पिता को14 दिनों की ज्यूडिशियल कस्टडी में भेजा और ड्राइवर को 1 दिन के लिए पुलिस कस्टडी में भेज दिया।

Reported By : Saket Rai Written By : Pankaj Yadav Updated on: July 08, 2024 19:07 IST
पुलिस ने आरोपी के पिता और ड्राइवर को कोर्ट में पेश किया था।- India TV Hindi
Image Source : INDIA TV पुलिस ने आरोपी के पिता और ड्राइवर को कोर्ट में पेश किया था।

मुंबई के वर्ली इलाके में हिट एंड रन मामले में गिरफ्तार मिहिर शाह के पिता राजेश शाह और उसके ड्राइवर राजर्षि बिदावत को आज मुंबई के शिवडी कोर्ट में पेश किया गया। जिसके बाद कोर्ट ने आदेश देते हुए ड्राइवर राजर्षि बिदावत को एक दिन की पुलिस कस्टडी तो वहीं, मुख्य आरोपी के पिता राजेश शाह को 14 दिनों की ज्यूडिशियल कस्टडी में भेज दिया है। कोर्ट में पुलिस ने बताया कि आरोपी ने दुर्घटना के बाद अपने पिता से कई बार फोन पर बात की। आरोपी मिहिर के पिता ने ड्राइवर राजर्षि बिदावत को मिहिर की सीट पर बैठ जाने को कहा। यानी कि राजेश शाह चाहते थे कि ड्राइवर राजर्षी बिदावत उनके बेटे के अपराध का आरोप अपने सिर पर ले ले। ज्यूडिशल कस्टडी में भेजे जाने के तुरंत बाद आरोपी के पिता राजेश शाह ने कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दाखिल की। जिसके बाद आरोपी के पिता राजेश शाह को अदालत ने 15 हजार के प्रोविजनल कैश बेल पर जमानत दे दी। बता दें कि, आरोपी के पिता और ड्राइवर राजर्षी को पुलिस ने पुलिस का सहयोग न करने और अन्य धाराओं के तहत 7 जुलाई को गिरफ्तार किया था। 

राजेश शाह के वकील से इंडिया टीवी ने की बातचीत

कोर्ट में बीएनएस सेक्शन 105 को लेकर (गैर इरादतन हत्या के लिए सजा) में बेल दिया जा सकता है या नहीं, इसको लेकर भी बहस हुई। राजेश शाह के वकील सुधीर भारद्वाज ने कहा कि आज कोर्ट में भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 पर चर्चा हुई। यह धारा उन पर लगाई जा सकती है या नहीं, इसको लेकर बहस की गई और कोर्ट ने इस बात को माना की चूंकि वे आरोपी के साथ नहीं थे इसलिए इस धारा को उनके ऊपर नहीं लगाया जा सकता। मामला बेलेबल होने के कारण उन्हें आज कोर्ट से जमानत दे दी गई। वहीं, दूसरी तरफ इस मामले में ड्राइवर को एक दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया है। वकील ने कहा कि मिहिर को लेकर उन्हें कोई जानकारी नहीं और उन्होंने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की।

क्या था मामला

मुंबई के वर्ली में रविवार (7 जुलाई) को एक हिट एंड रन का मामला सामने आया था। जहां एक BMW कार ने एक स्कूटी सवार दंपति को जोरदार टक्कर मार दी थी। हादसा इतना दर्दनाक था कि महिला कार के बोनट पर जा गिरी थी। फिर भी कार ड्राइवर ने कार नहीं रोकी। महिला कार के बोनट पर ही काफी दूर तक घसीटती चली गई फिर वह नीचे गिर गई। हादसे के बाद दंपति को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। वहीं, उसके पति का इलाज जारी है। हादसा वर्ली में मशहूर अटरिया मॉल के पास हुआ था। हादसे के बाद कार ड्राइवर मिहिर शाह कार से निकल कर भाग गया था। फिलहाल मिहिर शाह अभी फरार है और पुलिस उसे ढूंढ रही है। महिर शाह शिवसेना (शिंदे) के नेता राजेश शाह का बेटा है।

ये भी पढ़ें:

मुंबई हिट एंड रन केस: पापा गिरफ्तार, बेटा है फरार, महिला की BMW से कुचलकर ले ली थी जान

VIDEO: मछली लेने गए मछुआरे दंपति की स्कूटी को कार ने मारी जोरदार टक्कर, पत्नी की मौत

 

India TV पर हिंदी में ब्रेकिंग न्यूज़ Hindi News देश-विदेश की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट और स्‍पेशल स्‍टोरी पढ़ें और अपने आप को रखें अप-टू-डेट। News in Hindi के लिए क्लिक करें महाराष्ट्र सेक्‍शन

Advertisement
Advertisement
Advertisement