मुंबई: मुंबई महानगर पालिका (BMC) ने 'ब्रेक द चैन' के तहत अनलॉक की गाइडलाइन्स जारी की हैं। राज्य सरकार ने जो गाइडलाइन्स जारी की उसी के अनुरूप लेवल 3 कैटेगरी में मुंबई में भी पाबंदियों को कम करते हुए छूट दी जा रही है। सिर्फ लोकल ट्रेनों में अत्यावश्यक सेवा में कार्यरत कर्मचारी ही सफर करेंगे। आम महिलाओं पर पाबंदी लागू ही रहेगी। इसके अलावा वैसे ही नियम रहेंगे, जैसे लेवल 3 में दिए गए है।
मुंबई को लेवल 3 में डाल दिया गया है। इसका मतलब है कि अब दुकानें, रेस्टोरेंट 4 बजे तक खुले रहेंगे। फिर 4 बजे के बाद होटल और रेस्टोरेंट से पार्सल (डिलिवरी) मिलेगा। मॉल नहीं खुलेंगे। बायो बबल के साथ 5 बजे तक शूटिंग करने की अनुमति है, इसके बाद कोई मूवमेंट नहीं होगी। वहीं, मुंबई एयरपोर्ट पर यात्रियों को 48 घंटे पहले की आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट दिखानी जरूरी है।
BMC की नई अनलॉक गाइडलाइन्स के अनुसार, मुंबई में सिनेमा हाल और जिम बन्द रहेंगे। अत्यावश्यक सेवाओं की दुकानें सभी दिन 4 बजे तक खुली रहेंगी। इसके अलावा अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर दूसरी दुकानें सिर्फ कामकाजी दिनों में ही खुलेंगी। इन्हें भी 4 बजे तक ही खुलने की अनुमति है।
गाइडलाइन्स के अनुसार, होटल्स और रेस्टोरेंट को 4 बजे तक डाइन इन और बाद में होम डिलिवरी के लिए खोलने की अनुमति है, लेकिन स्टाफ सिर्फ 50 फीसदी ही रहेगा। सरकारी और निजी दफ्तरों में भी 50 फीसदी कर्मचारियों को आने की अनुमति है। ग्राउंड, ओपन स्पेस, जॉगिंग वॉकिंग सुबह 5 से 9 बजे तक कर सकते हैं।
गाइडलाइन्स में कहा गया है कि निजी दफ्तर 4 बजे तक ही खुले रहेंगे। इसके अलावा गाइडलाइन्स में कहा गया है कि शादी समारोह में 50 लोग को आने की इजाजत होगी जबकि अंतिम संस्कार में 20 लोग शामिल हो सकते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम में क्षमता के 50 फीसदी लोगों को अनुमति है। सिर्फ 4 बजे तक ही यह कार्यक्रम किए जा सकते हैं।