Highlights
- मुंबई में प्रतिबंधों को 15 जनवरी तक बढ़ाया गया
- सार्वजनिक स्थानों पर भी जाने को लेकर पाबंदियां रहेंगी लागू
- शादी-विवाह समारोह (बंद या खुले दोनों में) उपस्थित लोगों की अधिकतम संख्या 50 तक ही सीमित होगी
Covid-19 Restrictions in Mumbai: मुंबई पुलिस ने नए साल की पूर्व संध्या पर कोरोना प्रतिबंधों को बढ़ा दिया है जिससे अब नए साल का जश्न फीका रहेगा। सीआरपीसी की धारा 144 के तहत मुंबई में प्रतिबंधों को 15 जनवरी तक बढ़ाया गया। मुंबई पुलिस ने लोगों को समुद्र तटों, खुले मैदानों, सैरगाहों, उद्यानों, पार्कों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर शाम 5 बजे से सुबह 5 बजे तक (12 घंटें) जाने पर रोक लगाई है। कोरोना और ओमिक्रोन के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुंबई प्रशासन ने नियमों को और सख्त कर दिया है।
पुलिस उपायुक्त (अभियान) एस चैतन्य ने इस संबंध में आदेश जारी किया, जो शुक्रवार दोपहर 1 बजे से प्रभावी हो गया और अगर इसे वापस नहीं लिया गया तो यह 15 जनवरी तक लागू रहेगा। आदेश में कहा गया है, ‘‘शहर में कोविड-19 और ओमीक्रोन स्वरूप के मामलों में वृद्धि के मद्देनजर अब भी महामारी का खतरा है।’’ आदेश में कहा गया कि लोगों के स्वास्थ्य और जीवन को किसी तरह का खतरा न हो, इसके मद्देजर प्रतिबंध लगाए गए हैं।
मुंबई में लागू होंगे ये प्रतिबंध
- मुंबई प्रशासन द्वारा जारी नए आदेश के मुताबिक, शादी-विवाहों के मामले में (बंद या खुले दोनों स्थानों में) उपस्थित लोगों की अधिकतम संख्या 50 तक ही सीमित होगी।
- किसी भी सभा या कार्यक्रम के मामले में, चाहे वह सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक या धार्मिक हो, चाहे वह खुले या बंद स्थानों में हो, उपस्थित लोगों की अधिकतम संख्या 50 व्यक्तियों तक सीमित होगी।
- अंतिम संस्कार के मामले में, उपस्थित लोगों की अधिकतम संख्या 20 व्यक्तियों तक सीमित होगी। पहले से मौजूद अन्य सभी निर्देश अगले आदेश तक लागू रहेंगे।
- यह आदेश, पुलिस आयुक्त, ग्रेटर मुंबई के नियंत्रण वाले क्षेत्रों में, 31 दिसंबर 2021 के दिन में 1 बजे से लागू होगा और 15 जनवरी 2022 की रात 12.00 बजे तक लागू रहेगा। 14 दिसंबर 2021 को सीआरपीसी की धारा 144 के तहत पहले के आदेश को वापस ले लिया गया है।
- इस आदेश का उल्लंघन करने वाला कोई भी व्यक्ति महामारी रोग अधिनियम 1897 और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 और अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत दंड प्रावधानों के अलावा भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 के तहत दंडनीय होगा।
- वहीं दूसरी ओर मुंबई नगर महापालिका ने 24 दिसंबर को जारी अपने नियमों में संशोधन करते हुए संयुक्त अरब अमीरात (UAE) और दुबई से आने वाले सभी यात्रियों का सात दिन का होम क्वारंटीन (Home quarantine) अनिवार्य कर दिया है। बुधवार देर रात जारी आदेश में मुंबई नगर महापालिका द्वारा कहा गया है कि इन देशों से आने वाले सभी यात्रियों का एयरपोर्ट पर ही कोविड RT-PCR टेस्ट अनिवार्य होगा। वहीं इन देशों से आए मुंबई निवासी सभी यात्रियों को अनिवार्य 7 दिन के क्वारंटीन में रहना होगा।