Sunday, December 22, 2024
Advertisement
  1. Hindi News
  2. महाराष्ट्र
  3. मुंबई: ISIS में शामिल होने गए दो आरोपियों की याचिका पर कोर्ट में सुनवाई, जानिए पूरा मामला

मुंबई: ISIS में शामिल होने गए दो आरोपियों की याचिका पर कोर्ट में सुनवाई, जानिए पूरा मामला

मुंबई की स्पेशल NIA कोर्ट आज साल 2015 में ISIS में शामिल हुए मुंबई के मालवणी इलाके के दो युवकों मोहसिन सैय्यद और रिज़वान अहमद पर सुनवाई करेगी। दोनों को UAPA के तहत गिरफ्तार किया गया था।

Edited by: JP Singh
Updated : January 07, 2022 10:14 IST
NIA की स्पेशल कोर्ट करेगी सुनवाई
Image Source : FILE PHOTO NIA की स्पेशल कोर्ट करेगी सुनवाई

Highlights

  • दो आरोपियों को आतंकी संगठन ISIS में शामिल होने का ठहराया था दोषी
  • दोनों ने अपने आवेदन में ISIS में शामिल होने की बात को किया था स्वीकार
  • सात जनवरी को सुनवाई करने का दिन हुआ है मुकर्रर

मुंबई की स्पेशल NIA  कोर्ट आज साल 2015 में ISIS में शामिल हुए मुंबई के मालवणी इलाके के दो युवकों मोहसिन सैय्यद और रिज़वान अहमद पर सुनवाई करेगी। दोनों को UAPA के तहत गिरफ्तार किया गया था। इन दोनों युवकों को कल कोर्ट ने दोषी ठहराया था। स्पेशल NIA कोर्ट ने 2 व्यक्तियों के अपराध को स्वीकार करते हुए आतंकी संगठन ISIS में शामिल होने के तहत दोषी करार दिया है। दोनों ने अपने आवेदन में 2015 में ISIS में शामिल होने का अपराध स्वीकार किया था।

स्पेशल एनआईए कोर्ट के जज एन टी वानखेड़े ने इन दोनों आरोपियों की सजा पर सात जनवरी को सुनवाई करने का दिन मुकर्रर किया है। पिछले महीने दोनों आरोपियों मोहसिन सैय्यद (32) और रिजवान अहमद (25) ने स्पेशल कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आरोपियों को उन पर लगे आरोप समझाया और दोषी पाए जाने पर सजा के बारे में बताया-

अभियोजन पक्ष की दलीलों के मुताबिक, मलाड वेस्ट मालवणी के 4 व्यक्ति घर छोड़कर आईएसआईएस आतंकी संगठन में शामिल होने गए थे। एनआईए का दावा है कि सैय्यद और अहमद ने मालवणी से मुस्लिम युवकों को फिदायीन लड़ाके बनने और युवकों को आतंकी संगठन में शामिल होने के लिए प्रेरित किया था। ये दोनों आरोपी 2016 से जेल में बंद हैं।

India TV पर हिंदी में ब्रेकिंग न्यूज़ Hindi News देश-विदेश की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट और स्‍पेशल स्‍टोरी पढ़ें और अपने आप को रखें अप-टू-डेट। News in Hindi के लिए क्लिक करें महाराष्ट्र सेक्‍शन

Advertisement
Advertisement
Advertisement