मुंबई के वर्ली इलाके में रविवार की सुबह लगभग 5:00 बजे के करीब एक बीएमडब्ल्यू कार ने स्कूटर को टक्कर मार दी, जिसमें एक महिला की मौत हो गई और उसके पति को भी काफी चोट आई है। इस घटना में कावेरी नाख्वा नाम की महिला की मौत हुई है। कार से कुचलकर महिला की मौत हुई है। पुलिस के मुताबिक मिहिर शाह नामक युवक अपनी बीएमडब्ल्यू कार चला रहा था और उसकी बगल वाली सीट पर एक और शख्स बैठा था, जो उसका ड्राइवर बताया जा रहा है। हादसे के बाद मिहिर फरार है। राजेश शाह एकनाथ शिंदे की नेतृत्व वाली शिवसेना के पदाधिकारी हैं।
पिता गिरफ्तार, बेटा है फरार
राजेश शाह और मिहिर की गाड़ी के ड्राइवर राजर्षि बिदावत को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही पुलिस मिहिर की गर्लफ्रेंड से भी पूछताछ कर रही है। इस हादसे का मुख्य आरोपी मिहिर बताया गया है और पुलिस की जांच में ये बात भी सामने आई है कि उस बीएमडब्ल्यू कार की बीमा अवधि समाप्त हो चुकी थी। डीसीपी ने बताया कि घटना के वक्त गाड़ी में दो लोग मौजूद थे। उन दोनों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
बार में मिहिर ने दोस्तों के साथ बीयर पी थी
वाइस ग्लोबल तपस बार के मालिक करण शाह ने बताया है कि आरोपी मिहिर शाह कल रात यानी शनिवार को 11 बजकर 8 मिनट पर बार में चार दोस्तों के साथ मर्सडीज कार से आए थे, उसके साथ कोई लड़की नहीं थी और 1 बजकर 40 मिनट पर बिल पे कर सभी लोग मर्सडीज कार से चले गए थे। सभी ने एक-एक बीयर पिया था, उस वक्त बार में चारो नॉर्मल थे। उनका कहना है कि वे सभी मर्सिडीज कार से गए थे लेकिन घटना बीएमडब्ल्यू कार से हुई है।
पुलिस ने सीसीटीवी का डीवीआर जब्त कर लिया है। करण शाह ने बताया कि पुलिस को जो जानकारी चाहिए थी, सब हमने दे दी है। उन्होंने बताया कि मिहिर शाह का बिल 18,730 रुपये का हुआ था, बिल उसके दोस्त ने भरा था। मिहिर का आईडी कार्ड चेक करने के बाद ही बार के अन्दर एंट्री दी गई थी। आईडी के मुताबिक उसकी उम्र 28 वर्ष हैं।
पुलिस ने दर्ज किया है केस, चल रही है जांच
पुलिस अधिकारी ने बताया कि कार मिहिर शाह के नाम पर है और हादसे के बाद मिहिर कार को बांद्रा कलानगर में छोड़कर भाग गया था। हादसे के बाद उसने अपने पिता को फोन कर घटना की जानकारी दी थी। इसके बाद उसने फोन बंद कर दिया है। आरोपी मिहिर 10वीं पास है और कंस्ट्रक्शन का काम करता है। पुलिस की चार टीमें मिहिर की तलाश कर रही हैं। पुलिस ने पूरे प्रकरण में ,भारतीय दंड संहिता की धारा 105, 281, 125 (बी), 238, 324 (4) के साथ मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 184, 134 (ए), 134 (बी), 187 के तहत मामला दर्ज़ किया है।