मुंबई के घाटकोपर इलाके में धूल भरी आंधी और बारिश के दौरान एक पेट्रोल पंप पर 100 फुट लंबा होर्डिंग गिर गया। इस हादसे में बड़ी संख्या में लोग होर्डिंग के नीचे दब गए। हादसे की चपेट में आए 86 लोगों का अब तक रेस्क्यू किया गया है, जिनमें से 14 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें 43 लोग घायल हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। इनमें से 31 लोगों को इलाज के बाद रजवाड़ी अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। घायलों को इलाज के लिए रजवाड़ी हॉस्पिटल, एचबीटी हॉस्पिटल, एमजे फुले विखरोली और प्रकुति हॉस्पितल- कलवा में भर्ती किया गया है।
5-5 लाख की सहायता देने की घोषणा
घटनास्थल पर राहत और बचाव का काम अभी भी जारी है। निकाय अधिकारियों के अनुसार, घाटकोपर में गिरा यह होर्डिंग अवैध था। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सोमवार देर शाम घाटकोपर में होर्डिंग गिरने की घटना के बाद घटनास्थल का दौरा किया और मुंबई शहर में सभी होर्डिंग के ढांचों की लेखा परीक्षा का आदेश दिया। उन्होंने होर्डिंग गिरने से मारे गए प्रत्येक व्यक्ति के परिजन को पांच-पांच लाख रुपये की सहायता देने की घोषणा की।
राष्ट्रपति मुर्मू ने मौत पर जताया शोक
वही, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने होर्डिंग गिरने के कारण लोगों की मौत पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने 'एक्स' पर लिखा, "मुंबई के घाटकोपर क्षेत्र में होर्डिंग गिरने से अनेक लोगों के हताहत होने का समाचार अत्यंत दुखद है। मैं शोक संतप्त परिवारजनों के प्रति गहन संवेदना व्यक्त करती हूं। मैं घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करती हूं और राहत और बचाव कार्य की सफलता की कामना करती हूं।"
लगाए गए चार में से एक होर्डिंग गिरा
बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) के आयुक्त भूषण गगरानी ने कहा कि होर्डिंग अवैध था, क्योंकि बीएमसी ने इसे लगाने के लिए अनुमति नहीं दी थी। उन्होंने कहा, "यह एक अवैध होर्डिंग था। जिस स्थान पर यह घटना घटी, वहां रेलवे की जमीन पर चार होर्डिंग लगाए गए थे और उनमें से एक गिरा है। बीएमसी एक साल से होर्डिंग लगाने पर आपत्ति जता रहा था।" उन्होंने कहा कि नगर निकाय होर्डिंग को तत्काल हटाने के लिए नोटिस जारी करेगा और भूमि स्वामित्व प्राधिकारी और होर्डिंग के मालिक के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज करेगा।
होर्डिंग का आकार 120 गुना 120 फुट
गगरानी ने दावा किया, "रेलवे ने होर्डिंग लगाने की अनुमति दी थी।" बीएमसी अधिकारियों के मुताबिक होर्डिंग का आकार 120 गुना 120 फुट था। उन्होंने बताया कि 40 गुना 40 फुट से अधिक आकार की होर्डिंग लगाने की अनुमति नहीं है। उन्होंने कहा कि बीएमसी ने संबंधित होर्डिंग की दृश्यता बढ़ाने के लिए छेदा नगर जंक्शन के पास आठ पेड़ों को सुखाने के लिए रसायन के उपयोग के संबंध में 19 मई, 2023 को एक प्राथमिकी दर्ज की थी।
ईगो मीडिया के मालिक पर मामला दर्ज
एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि मुंबई पुलिस ने 'ईगो मीडिया' के मालिक और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मालिक भावेश भिंडे और अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं 304 (गैर इरादतन हत्या), 338 (दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालकर गंभीर चोट पहुंचाना) और 337 (जल्दबाजी या लापरवाही से काम करके किसी अन्य व्यक्ति को चोट पहुंचाना) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
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