महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना के उद्धव गुट और शिंदे गुट में खींचातानी जारी है। ताजा मामला शिंदे गुट के सांसद राहुल शेवाले से जुड़ा है। राहुल शेवाले ने उद्धव ठाकरे और संजय राउत पर मानहानि का मुकदमा कर रखा है। इसी मामले में मुंबई के मझगांव कोर्ट में सुनवाई हुई।
उद्धव-राउत को समन
मझगांव कोर्ट ने सांसद राहुल शेवाले की ओर से दायर की गई मानहानि की याचिका पर सुनवाई करते हुए उद्धव ठाकरे और संजय राउत को समन जारी किया। मुंबई मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने दोनों को दूसरी बार समन भेजा है। इससे पहले कोर्ट ने दोनों नेताओं संजय राउत और उद्धव ठाकरे को 15 हजार का बेल बॉन्ड भरने का आदेश दिया।
वर्चुअल पेशी की सिफारिश
कोर्ट में उद्धव के वकील ने उद्धव ठाकरे को VC के जरिये मौजूद रहने की इजाजत मांगी। कोर्ट ने वकील की अर्जी को माना और उद्धव ठाकरे को VC के जरिये हाजिर होने की इजाजत दी है। दोनों नेताओं ने 15 हजार का बॉन्ड भर दिया है और आगे VC के जरिये सुनवाई मे जोड़े जाएंगे।
क्या है पूरा मामला?
शिवसेना शिंदे गुट के सांसद राहुल शेवाले का आरोप है कि राजनीतिक मुखपत्र 'सामना' ने उनके खिलाफ मानहानिकारक लेख प्रकाशित किया था। इसी के विरोध में उन्होंने उद्धव ठाकरे और शिवसेना सांसद संजय राउत पर मानहानि का केस किया है।
खींचतान जारी
शिवसेना में विद्रोह के बाद से ही उद्धव गुट और शिंदे गुट समय-समय पर एक दूसरे को निशाने पर लेते रहते हैं। उद्धव गुट के नेताओं ने कई बार शिंदे गुट को गद्दार तक करार दिया है। दूसरी ओर शिंदे कैंप के नेता खुद को असली शिवसैनिक बताते आए हैं।
ये भी पढ़ें- राज्यसभा में 9 सदस्यों ने ली शपथ, जयशंकर बोले- राष्ट्र की सेवा का मौका...
ये भी पढ़ें- अदार पूनावाला को मिला 'उद्योग मित्र' अवॉर्ड, सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम ने किया सम्मानित