मुंबई: कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए मुंबई पुलिस ने बुधवार को सीआरपीसी की धारा 144 को लागू कर दिया । इसके तहत सार्वजनिक स्थानों पर लोगों की आवाजाही या जमावड़े पर प्रतिबंध होगा । वरिष्ठ पुलिस अधिकारी द्वारा जारी निषेधाज्ञा में कहा गया है कि गैर जरूरी काम के लिए लोगों की आवाजाही पर 15 जुलाई तक पाबंदी रहेगी । अधिकारी ने बताया कि आदेश के तहत सार्वजनिक स्थानों पर एक या इससे ज्यादा व्यक्तियों की आवाजाही या मौजूदगी पर प्रतिबंध रहेगा ।
ठाणे जिले में 15 दिन में संक्रमण के मामले लगभग दोगुने हुए
महाराष्ट्र के ठाणे जिले में कोविड-19 के मामलों की संख्या पिछले एक पखवाड़े में लगभग दोगुनी हो गई है। जिले में एक मई से अब तक संक्रमण के मामलों में बेहद वृद्धि हुई है। अधिकारियों की ओर से जारी आंकड़ों में यह जानकारी सामने आई। एक स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार ठाणे जिले में एक मई तक कोरोना वायरस संक्रमण के केवल 1,011 मामले थे जिनकी संख्या मंगलवार की रात तक बढ़कर 33,324 हो गई।
अगले दस दिन के लिए पूर्ण लॉकडाउन
बुलेटिन के अनुसार पिछले 15 दिन में ही जिले में संक्रमण के मामले 17,008 से बढ़कर 33,324 हो गए। जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार एक मई से अब तक कोविड-19 से हुई मौतों की संख्या भी 29 से बढ़कर 1,064 हो गई है। इस बीच संक्रमण के मामलों में वृद्धि को देखते हुए ठाणे, मीरा भायंदर और कल्याण डोम्बिवली के निकाय प्रशासन ने अगले दस दिन के लिए पूर्ण लॉकडाउन लागू कर दिया है। आदेश में कहा गया कि भिवंडी और नवी मुंबई की महानगर पालिकाओं ने कुछ निषिद्ध क्षेत्रों में ही लॉकडाउन लागू करने की घोषणा की है। (इनपुट-भाषा)