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Mumbai Coronavirus: मुंबई में कोरोना के 9,857 नए मामले सामने आए, 21 और लोगों की मौत

मुंबई में सोमवार (5 अप्रैल) को पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 9,857 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 3,357 लोग डिस्चार्ज हुए और 21 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई है। 

Written by: IndiaTV Hindi Desk
Published : April 05, 2021 19:58 IST
मुंबई में कोरोना के 9,857 नए मामले सामने आए, 21 और लोगों की मौत
Image Source : PTI मुंबई में कोरोना के 9,857 नए मामले सामने आए, 21 और लोगों की मौत

मुंबई। मुंबई में सोमवार (5 अप्रैल) को पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 9,857 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 3,357 लोग डिस्चार्ज हुए और 21 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई है। मुंबई के स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी किए गए बुलेटिन के मुताबिक, कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र के मुंबई में अबतक कोरोना के कुल 4,62,302 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं मुंबई में कोरोना के 74,522 सक्रिय मामले हैं। मुंबई में कोरोना वायरस की चपेट में आकर अबतक कुल 11,797 लोगों की मौत हो चुकी है।

वहीं मुंबई में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की बात करें तो पिछले 24 घंटे में कोरोना से 3,357 लोग ठीक हुए हैं वहीं पूरे मुंबई में अबतक कुल 3,74,985 लोग कोरोना को मात देकर ठीक हो चुके हैं। मुंबई में कोरोना का रिकवरी रेट 81 प्रतिशत है जबकि डबलिंग रेट 40 दिन का है।

महाराष्ट्र में कोरोना को लेकर ये नए नियम हो गए हैं लागू

महाराष्ट्र सरकार ने रविवार (4 अप्रैल) को कोरोना के संदर्भ में नए नियम लागू किए हैं जो सोमवार (5 अप्रैल) से लागू हो गए हैं। राज्य में कोरोना को काबू करने के लिए मंत्रिमंडल की आपात बैठक में 30 अप्रैल तक हर सप्ताहांत यानि शनिवार और रविवार को राज्य में लॉकडाउन (Weekend Lockdown) का फैसला किया गया है। यह लॉकडाउन शुक्रवार की रात 8 बजे से सोमवार की सुबह 7 बजे तक जारी रहेगा। राज्य में सुबह 7 बजे से रात को 8 बजे तक धारा 144 लागू रहेगी, यानी 5 से ज्यादा लोग एक साथ जमा नहीं हो सकेंगे। रात को 8 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। बिना उचित और वैध कारण के लोग घरों से नहीं निकल सकेंगे, इसमें चिकित्सा और अन्य आवश्यक सेवाओं को छूट दी गई है।

स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे

30 अप्रैल तक सभी स्कूल, कॉलेज और प्राइवेट क्लासेस को बंद रखने का आदेश दिया गया है, लेकिन कहा गया है कि 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं अपवाद होंगी। जरूरी सामानों की दुकानें खुली रहेंगी, लेकिन अन्य सामानों की दुकानें, मॉल्स, बाजार और धार्मिक स्थल 30 अप्रैल तक बंद रहेंगे। अत्यावश्यक वस्तु और सेवाएं देने वाले दुकानदारों और कर्मचारियों को जल्द से जल्द कोरोना का टीका लगवाना होगा।

ट्रेन, बस और टैक्सी और शुरू रहेंगे

सार्वजनिक और निजी यातायात चालू रहेगा, लेकिन ऑटोरिक्शा और टैक्सी में चालक के अलावा सिर्फ 2 यात्री बैठ सकेंगे। सार्वजनिक उद्यान और चौपाटियां रात को 8 बजे से सुबह 7 बजे तक बंद रहेंगी। सभी निजी कार्यालयों को बंद रखने और कर्मचारियों से वर्क फ्रॉम होम कराने के निर्देश दिए गए हैं। सरकारी कार्यालय, जो सीधे तौर पर कोरोना से संबंधित नहीं हैं, 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ काम करेंगे। वहां जनता को प्रवेश नहीं मिलेगा।

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