मुंबई: बांद्रा मजिस्ट्रेट कोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कंगना के ट्वीट और न्यूज चैनलों पर दिए गए बयानों के आधार पर यह आदेश जारी किया। अदालत में दाखिल याचिका में कहा गया था कि कंगना ने कलाकारों को हिंदू कलाकार और मुस्लिम कलाकार में बांटने की बात कही थी। कंगना पर सामाजिक द्वेष बढ़ाने का आरोप लगाया गया था।
इससे पहलेकंगना रनौत के खिलाफ कर्नाटक में उनके एक ट्वीट को लेकर एक मामला दर्ज किया जा चुका है। इस ट्वीट में उन्होंने विवादास्पद केंद्रीय कृषि अधिनियमों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों पर कथित तौर पर निशाना साधा था। कर्नाटक की एक स्थानीय अदालत के हालिया आदेश के आधार पर तुमकुरु जिले में पुलिस ने एक मामला दर्ज किया। पुलिस ने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 108 और 153 ए के तहत मामला दर्ज किया गया है।
तुमकुरु के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट (जेएमएफसी) की अदालत ने 9 अक्टूबर को पुलिस को वकील एल रमेश नाइक द्वारा दी गई एक शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया था। शिकायत में कहा गया था कि अभिनेत्री के ट्विटर हैंडल से 21 सितंबर को किये गए ट्वीट ने उन्हें आहत किया है। रनौत ने ट्वीट किया था,“प्रधानमंत्री जी कोई सो रहा हो, उसे जगाया जा सकता है, जिसे ग़लतफ़हमी हो उसे समझाया जा सकता है, मगर जो सोने की ऐक्टिंग करे, नासमझने की ऐक्टिंग करे उसे आपके समझाने से क्या फ़र्क़ पड़ेगा? ये वही आतंकी हैं, सीएए से एक भी इंसान की सिटिज़न्शिप नहीं गयी मगर इन्होंने ख़ून की नदियाँ बहा दीं।”