Thursday, November 21, 2024
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अमित शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में फर्जी मीडिया कार्ड दिखाकर घुसा शख्स, हथियार से अपने ऊपर ही किया हमला, सामने आई पहचान

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शख्स फर्जी मीडिया का कार्ड दिखाकर घुसा था। आरोपी की पहचान हो गई है। पुलिस ने बताया कि आरोपी उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले का रहने वाला है।

Reported By : Saket Rai Edited By : Dhyanendra Chauhan Updated on: November 12, 2024 21:55 IST
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह- India TV Hindi
Image Source : FILE PHOTO केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह

महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला सामने आया है। मुंबई पुलिस ने एक होटल में बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ अमित शाह की बैठक में जबरन घुसने के आरोप में 53 वर्षीय एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान कानपुर के रहने वाले शक्ति प्रकाश भार्गव के तौर पर हुई है। 

मीडिया का फर्जी आई कार्ड दिखाकर अंदर घुसा

आरोपी ने रविवार को बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स स्थित होटल में हाई सिक्योरिटी वाले कार्यक्रम में प्रवेश करने के लिए कथित तौर पर फर्जी मीडिया पहचान पत्र का इस्तेमाल किया था। शाह की प्रेस कांफ्रेंस चल रही थी, उसी दौरान आरोपी व्यक्ति अचानक स्टेज के पास आया। उसने धारदार हथियार से अपने ऊपर वार करने की कोशिश की।

आरोपी ने खुद के ऊपर हमला भी किया 

यह देख तुरंत पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। उसकी जांच की गई पता चला कि वह एक फर्जी पत्रकार है। गलत नाम से वह प्रेस कॉन्फ्रेंस में घुसा था। उसने खुद के ऊपर हमला किया था, इसलिए पुलिस ने उसे सबसे पहले इलाज के लिए अस्पताल भेजा। उसके बाद एक न्यूजपेपर जिसके नाम से आरोपी अमित शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में घुसा था। उसके रिपोर्टर से पूछताछ की गई तो पता चला कि उसका उसे निजी अखबार से कोई लेना देना नहीं है। 

ऐसे असली नाम पता चला

पुलिस स्टेशन वापस लाने के बाद आरोपी से जब पूछताछ की गई तो सही तरीके से जवाब न देने के कारण आरोपी के सामान की जांच की गई। पुलिस को उसके पास से एक आधार कार्ड मिला। इसमें उसके ऊपर आरोपों का असली नाम शक्ति प्रकाश भार्गव लिखा हुआ था। आरोपी की उम्र 54 साल है।

इन धाराओं में दर्ज हुई FIR 

मुंबई पुलिस ने आरोपी शक्ति प्रकाश भार्गव के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 340 ( 2), 336 ( 3), 336(2), 329 ( 3), 319 ( 2), 318 ( 4) 125 ( b) के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

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