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Maharashtra News: उद्धव गुट को HC से फिर लगा झटका, शिंदे गुट को विशाल दीपोत्सव कार्यक्रम की मिली इजाजत

Maharashtra News: उद्धव गुट के सांसद राजन विचारे ने हाईकोर्ट में शिंदे गुट के खिलाफ एक याचिका दाखिल की थी। ये अर्जी ठाणे में दीपोत्सव कार्यक्रम की इजाजत के खिलाफ थी, लेकिन अदालत ने राजन विचारे को झटका दिया है।

Reported By : Rajeev Rai Edited By : Swayam Prakash Published on: October 19, 2022 16:05 IST
Maharashtra former CM Uddhav Thackeray and CM Eknath Shinde- India TV Hindi
Image Source : FILE PHOTO Maharashtra former CM Uddhav Thackeray and CM Eknath Shinde

Highlights

  • उद्धव ठाकरे गुट की अर्जी हाईकोर्ट में खारिज
  • सांसद राजन विचारे ने दाखिल की थी याचिका
  • दीपोत्सव कार्यक्रम की इजाजत को लेकर थी पिटीशन

Maharashtra News: उद्धव ठाकरे गुट को HC से फिर झटका लगा है। उद्धव ठाकरे गुट के सांसद राजन विचारे ने बॉम्बे हाईकोर्ट में एक अर्जी दाखिल की थी। ये याचिका शिंदे समर्थकों द्वारा ठाणे शहर में बड़े स्तर पर मनाया जाने वाला दीपोत्सव कार्यक्रम रोकने के लिए फाइल की गई थी। लेकिन हाईकोर्ट ने इस मामले में राजन विचारे को झटका देते हुए एकनाथ शिंदे गुट को दीपोत्सव कार्यक्रम की इजाजत दे दी।

"शिंदे ग्रुप ने लगाए हैं फर्जी दस्तावेज"

उद्धव ठाकरे गुट के सांसद राजन विचारे ने शिंदे समर्थकों द्वारा ठाणे शहर में बड़े स्तर पर मनाया जाने वाला दीपोत्सव कार्यक्रम रोकने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में पेटिशन फ़ाइल की थी। राजन विचारे ने आरोप लगाए थे कि शिंदे ग्रुप के युवा सेना की तरफ से फर्जी दस्तावेज देकर दीपोत्सव कार्यक्रम की इजाजत ली गयी है। साथ ही ये कहा था कि शिंदे और ठाकरे गुट दीवाली जैसे मौके पर आमने-सामने आ सकते हैं और लॉ एंड आर्डर की स्थिति पैदा हो सकती है। आज उच्च न्यायालय ने इस मामले में सुनवाई की और राजन विचारे को झटका देते हुए शिंदे ग्रुप को दीपोत्सव कार्यक्रम की इजाजत दे दी।

हाईकोर्ट ने लटके के इस्तीफे को लेकर भी दिया था आदेश
बता दें कि इससे पहले बंबई उच्च न्यायालय ने बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) से अंधेरी ईस्ट विधानसभा उपचुनाव के लिए ‘शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे’ पार्टी की उम्मीदवार ऋतुजा लटके का इस्तीफा स्वीकार करने का आदेश दिया था। न्यायमूर्ति नितिन जामदार और न्यायमूर्ति शर्मिला देशमुख की पीठ ने कहा था कि बीएमसी कमिश्नर द्वारा इस मामले में इस्तीफे पर निर्णय के संबंध में विवेकाधिकार का इस्तेमाल करना या न करना ‘‘मनमाना’’ था।

उद्धव ठाकरे धड़े को मिला ‘मशाल' चुनाव चिह्न
गौरतलब है कि पिछले हफ्ते ही निर्वाचन आयोग ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना को ‘मशाल' चुनाव चिह्न आवंटित किया है। आयोग ने धार्मिक अर्थों का हवाला देते हुए चुनाव चिह्न के रूप में 'त्रिशूल' की मांग करने के उद्धव गुट के दावे को खारिज कर दिया है। शिवसेना के प्रतिद्वंद्वी गुटों के बीच विवाद को लेकर निर्वाचन आयोग ने एक आदेश जारी कर उद्धव ठाकरे नीत गुट के लिए पार्टी के नाम के रूप में 'शिवसेना - उद्धव बालासाहेब ठाकरे' नाम आवंटित किया। जबकि एकनाथ शिंदे के गुट को 'बालासाहेबंची शिवसेना' (बालासाहेब की शिवसेना) नाम आवंटित किया है।

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