मुंबई। पालघर में दो साधुओं की निर्मम हत्या के मामले में महाराष्ट्र पुलिस ने सोमवार (7 सितंबर) को हलफनामा दायर किया है। महाराष्ट्र पुलिस ने सीबीआई जांच की मांग का विरोध किया है। कहा है कि याचिका खारिज होने के साथ याचिकाकर्ता पर जुर्माना भी लगाया जाना चाहिए। राज्य CID गहन जांच के बाद पहले ही दो चार्जशीट दायर कर चुकी है। इन चार्जशीट को भी कोर्ट में जमा कराया गया है।
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अपराध को रोकने में/जिम्मेदारी के निर्वहन में जिनकी लापरवाही पाई गई, उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय जांच की गई है। विभागीय जांच में दोषी पाए गए अस्सिटेंट पुलिस इस्पेक्टर आनंदराव शिवाजी काले को सर्विस से बर्खास्त किया गया है। इसके अलावा असिस्टेंट पुलिस सब इस्पेक्टर रविन्द्र दिनकर सालुंनखे और हेड कांस्टेबल नरेश ढोंडी को कंपलसरी रिटायरमेंट दिया गया है। इसके अलावा लापरवाही के दोषी 15 दूसरे पुलिसकर्मियों को दो/तीन साल के लिए न्यूनतम सैलरी देने दिए जाने का दंड दिया गया है।
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6 अगस्त को हुई पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र पुलिस से इस मामले में दायर चार्जशीट मांगी थी। साथ ही इस मामले में लापरवाही के लिए जिम्मेदार पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की ब्यौरा भी मांगा था। वहीं, वकील शशांक शेखर झा और साधुओं के रिश्तेदारों और जूना अखाड़ा के साधुओं की ओर से सुप्रीम कोर्ट में CBI/NIA जांच की मांग की गई है।
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