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Maharashtra news: नागपुर के रेस्टोरेंट में संदिग्ध बीफ बरामद, मालिक के खिलाफ मामला दर्ज

Maharashtra news: एक अधिकारी ने बताया कि एक गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस के एक टीम ने मंगलवार रात रेस्टोरेंट का निरीक्षण किया।

Edited By: Shailendra Tiwari @@Shailendra_jour
Updated on: August 18, 2022 14:36 IST
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Highlights

  • महाराष्ट्र में सांड, बैल और गाय के वध पर है बैन।
  • पुलिस ने मांस को जांच के लिए एक लैब में भेजा है।
  • रेस्टोरेंट मालिक पर FIR दर्ज की गई है।

Maharashtra news: पुलिस ने महाराष्ट्र के नागपुर जिले में एक रेस्टोरेंट से संदिग्ध गोमांस बरामद किया है और इस संबंध में उसके 38 वर्षीय मालिक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। एक अधिकारी ने इसकी जानकारी दी। बता दें कि महाराष्ट्र में सांड, बैल और गाय को मारने पर बैन लगा हुआ है। रेस्टोरेंट मालिक पर FIR दर्ज की गई है।

पुलिस की टीम ने रेस्टोरेंट की तलाशी ली

यह रेस्टोरेंट बोरखेड़ी गांव के निकट है। महाराष्ट्र पशु संरक्षण (संशोधन) एक्ट के तहत राज्य में सांड, बैल और गाय के वध पर बैन है। एक अधिकारी ने बताया कि एक गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस के एक टीम ने मंगलवार रात रेस्टोरेंट का निरीक्षण किया। पुलिस की टीम ने रेस्टोरेंट की तलाशी ली। तलाशी में टीम को फ्रीज में संदिग्ध बीफ रखा मिला। बीफ को जब्त कर लिया गया है।

पुलिस ने मांस को जांच के लिए एक लैब में भेजा है। अधिकारी ने बताया कि बाद में, बुटीबोरी पुलिस ने हरियाणा के मेवात के रहने वाले रेस्टोरेंट के मालिक फकरू खान असरफ खान के खिलाफ IPC और पशु क्रूरता रोकथाम एक्ट के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया।

पहले भी हो चुके हैं ऐसे मामले

बता दें कि बीते साल महाराष्ट्र के ठाणे जिले के भिवंडी इलाके में 4 लोगों को बीफ बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने इसकी जानकारी दी थी। अधिकारी ने बताया था कि गिरफ्तार आरोपियों से अवैध रूप से बेचे जाने के लिए लाए गए 1.43 लाख रुपये मूल्य का बीफ भी जब्त किया गया है। उन्होंने बताया था कि पुलिस ने शांतिनगर इलाके में छापेमारी कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अधिकारी ने बताया था कि गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ महाराष्ट्र पशु संरक्षण अधिनियम-1976 और IPC की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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