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Maharashtra News: FDA ने जॉनसन एंड जॉनसन का बेबी पाउडर का लाइसेंस किया रद्द; जानें पूरा मामला

Maharashtra News: सरकारी एनालिसिस्ट ने पाउडर के नमूनों को मानक गुणवत्ता के अनुरूप नहीं होना बताया था क्योंकि वे पीएच जांच में शिशुओं के त्वचा पाउडर के लिए आईएस 5339:2004 की विशिष्टता का पालन नहीं करते हैं।

Written By: Shailendra Tiwari @@Shailendra_jour
Updated on: September 17, 2022 10:49 IST
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Maharashtra News: महाराष्ट्र(Maharashtra) के फ़ूड एण्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) ने जन स्वास्थ्य के हित में जॉनसन एंड जॉनसन प्राइवेट लिमिटेड का बेबी पाउडर निर्माण लाइसेंस रद्द कर दिया है। एक प्रेस रिलीज कर इसकी जानकारी दी गई है। राज्य सरकार की एजेंसी ने शुक्रवार को जारी एक प्रेस रिलीज में कहा कि कंपनी का प्रोडक्ट जॉनसन बेबी पाउडर नवजात शिशुओं की स्किन को प्रभावित कर सकता है। रेगुलेटर ने कहा कि शिशुओं के लिए पाउडर के नमूने लैब जांच के दौरान मानक पीएच मान के अनुरूप नहीं थे।

सेंट्रल फार्मास्यूटिकल लैब ने दी थी रिपोर्ट

प्रेस रिलीज में कहा गया है कि कार्रवाई कोलकाता स्थित केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला(Central Pharmaceutical Laboratory) की निर्णायक रिपोर्ट के बाद की गई थी, जिसमें बताया गया था कि ‘‘पाउडर का नमूना पीएच जांच के संबंध में आईएस 5339:2004 के अनुरूप नहीं है।’’

प्रेस रिलीज के मुताबिक, FDA ने गुणवत्ता जांच के उद्देश्य से पुणे और नासिक से जॉनसन के बेबी पाउडर के नमूने लिए थे। सरकारी एनालिसिस्ट ने पाउडर के नमूनों को मानक गुणवत्ता के अनुरूप नहीं होना बताया था क्योंकि वे पीएच जांच में शिशुओं के त्वचा पाउडर के लिए आईएस 5339:2004 की विशिष्टता का पालन नहीं करते हैं।

जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी ने कोर्ट में दी चुनौती

प्रेस रिलीज में बताया गया है कि इसके बाद, FDA ने जॉनसन एंड जॉनसन को Drugs and Cosmetics Act-1940 और नियमों के तहत एक कारण बताओ नोटिस जारी किया, इसके अलावा कंपनी को यह आदेश भी दिया है कि इस प्रोडक्ट का सारा स्टॉक बाजार से वापस बुलाया जाए। जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी ने सरकारी एनालिसिस्ट की रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया और इसे केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला(Central Pharmaceutical Laboratory) में भेजने के लिए कोर्ट में चुनौती दी है।

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