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Maharashtra News: किडनैप की गई बेटी को पिता ने यूपी के गांव से छुड़ाया, जानें पूरा मामला

Maharashtra News: अधिकारी ने बताया कि लड़की ने घर से बाहर निकलने से पहले अपनी मां के सामने कोई बहाना बनाया था और जब वह नहीं लौटी तो उसके माता-पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और फिर अपहरण का मामला दर्ज किया गया।

Edited By: Rituraj Tripathi @rocksiddhartha7
Published on: September 10, 2022 19:19 IST
Father rescued kidnapped daughter- India TV Hindi
Image Source : REPRESENTATIVE PICTURE Father rescued kidnapped daughter

Highlights

  • किडनैप की गई बेटी को पिता ने यूपी के गांव से छुड़ाया
  • आरोपी अलीगढ़ के पास अतरौली गांव का रहने वाला
  • धारा 363 (अपहरण) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई

Maharashtra News: मुंबई के बांद्रा से कथित तौर पर अगवा कर उत्तर प्रदेश ले जाई गई 12 वर्षीय बच्ची को उसके दिहाड़ी मजदूर पिता ने मुक्त करा लिया। पुलिस के एक अधिकारी ने शनिवार को बताया कि आरोपी की पहचान शाहिद खान (24) के रूप में हुई है जो बांद्रा में एक कपड़ा निर्माण इकाई में कार्यरत था और पीड़िता का परिवार भी उसी इलाके में रहता है। उन्होंने कहा कि आरोपी ने कथित तौर पर लड़की को चार सितंबर को खरीदारी के लिए अपने साथ चलने को कहा था, लेकिन इसके बजाय वह उसे कुर्ला ले गया, जहां से वह उसके साथ सूरत के लिए एक बस में सवार हुआ और बाद में ट्रेन से दिल्ली पहुंचा। 

अधिकारी ने बताया कि लड़की ने घर से बाहर निकलने से पहले अपनी मां के सामने कोई बहाना बनाया था और जब वह नहीं लौटी तो उसके माता-पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और फिर अपहरण का मामला दर्ज किया गया। उन्होंने कहा कि लड़की का पिता दिहाड़ी मजदूर है जिसने पड़ोसियों और इलाके के लोगों से पूछताछ की तथा पुलिस की मदद से आरोपी का पता लगाया। 

अलीगढ़ के पास अतरौली गांव का रहने वाला है आरोपी 

अधिकारी ने बताया कि यह पता चलने के बाद कि आरोपी अलीगढ़ के पास अतरौली गांव का रहने वाला है, पीड़िता के पिता ने आरोपी के परिवार से संपर्क किया और स्थानीय पुलिस और ग्रामीणों की मदद से उसे छुड़ाने में कामयाब रहा। लड़की के पिता ने दावा किया, "मेरी बेटी ने कहा कि आरोपी ने नशे की हालत में सूरत की बस में उसके साथ बलात्कार किया था।" 

उन्होंने मामले में यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा (पॉक्सो) कानून के तहत प्राथमिकी दर्ज किए जाने की मांग की। निर्मल नगर थाने के एक अधिकारी ने बताया कि धारा 363 (अपहरण) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है तथा पीड़िता के बयान दर्ज होने के बाद और धाराएं जोड़ी जाएंगी। 

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