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Maharashtra News: सुप्रीम कोर्ट में आज जवाब देगा एकनाथ शिंदे गुट, मौजूदा राजनीति संकट पर उद्धव ठाकरे गुट ने दायर की है याचिका

Maharashtra News: आज सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र के मौजूदा राजनीति संकट पर उद्धव ठाकरे गुट द्वारा दायर की गई याचिका पर सुनवाई होनी है। कोर्ट में इसी याचिका पर महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का गुट अपना जवाब दाखिल करेगा। यह सुनवाई बस कुछ ही देर में शुरू होने वाली है।

Edited By: Sushmit Sinha @sushmitsinha_
Published on: August 04, 2022 10:09 IST
Eknath Shinde - India TV Hindi
Image Source : PTI Eknath Shinde

Highlights

  • सुप्रीम कोर्ट में आज जवाब देगा एकनाथ शिंदे गुट
  • मौजूदा राजनीति संकट पर उद्धव ठाकरे गुट ने दायर की है याचिका
  • कुछ ही देर में शुरू होने वाली है सुनवाई

Maharashtra News: आज सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र के मौजूदा राजनीति संकट पर उद्धव ठाकरे गुट द्वारा दायर की गई याचिका पर सुनवाई होनी है। कोर्ट में इसी याचिका पर महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का गुट अपना जवाब दाखिल करेगा। यह सुनवाई बस कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में हालिया राजनीतिक संकट के मद्देनजर शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट द्वारा दायर याचिकाओं में उठाए गए कुछ संवैधानिक सवालों को लेकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुट से इस पर नए सिरे से जवाब दाखिल करने को कहा था। CJI एन वी रमण, जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने इस मामले में सुनवाई कर रही है। कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे शिंदे गुट का पक्ष रख रहे हैं।

उद्धव ठाकरे गुट का पक्ष रख रहे हैं कपिल सिब्बल

CJI एन वी रमण, जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ शिवसेना और बागी विधायकों द्वारा दायर याचिकाओं में पार्टी के विभाजन, विलय, बगावत और अयोग्यता को लेकर उठाए गए संवैधानिक सवालों पर सुनवाई कर रही थी। कोर्ट में उद्धव ठाकरे गुट का पक्ष रखने के लिए पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि शिंदे गुट में जाने वाले विधायक संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्यता से तभी बच सकते हैं, अगर वे अलग हुए गुट का किसी अन्य पार्टी में विलय कर देते हैं। उन्होंने पीठ से कहा कि उनके बचाव का कोई अन्य रास्ता नहीं है।

किसी ने भी स्वेच्छा से पार्टी की सदस्यता नहीं छोड़ी है

शिंदे गुट का पक्ष रखने के लिए पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने कहा कि दलबदल कानून उन नेताओं के लिए हथियार नहीं है जो पार्टी के सदस्यों को एकजुट रखने में सफल नहीं हुए हैं। तथ्यात्मक पहलुओं का संदर्भ देते हुए साल्वे ने कहा कि यह मामला विधायकों द्वारा स्वेच्छा से अपनी पार्टी की सदस्यता छोड़े जाने का नहीं है। साल्वे ने कहा, ‘‘यह दलबदल नहीं है। यह पार्टी की आंतरिक बगावत का मामला है और किसी ने भी स्वेच्छा से पार्टी की सदस्यता नहीं छोड़ी है।’’ 

दल-बदल कानून लागू ही नहीं होता

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान पार्टी पर दावे को लेकर एकनाथ शिंदे गुट ने कहा कि हम लोगों ने पार्टी नहीं छोड़ी है। एकनाथ शिंदे गुट के वकील हरीश साल्वे ने कहा कि इस मामले में दल-बदल कानून तो लागू ही नहीं होता है। यह तभी लगता है, जब विधायक अथवा सांसद किसी दूसरे दल में जाएं या फिर पार्टी को छोड़ दें। 

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