मुंबई: महाराष्ट्र में बुधवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 58,952 नए मामले सामने आए, जबकि 278 और संक्रमितों की मौत हो जाने से कुल मृतक संख्या बढ़ कर 58,804 पहुंच गई। राज्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, अब तक 29,05,721 मरीजों को ठीक होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है। उल्लेखनीय है कि कोविड-19 के मामले काफी तेजी से बढ़ने और चिंताजनक हालात को देखते हुए राज्य सरकार ने बुधवार रात आठ बजे से 15 दिनों के लिए सख्त प्रतिबंध लगाने की एक दिन पहले घोषणा की थी। ये प्रतिबंध एक मई सुबह 7 बजे तक लागू रहेंगे।
11 अप्रैल को आए थे 63,294 मामले
महाराष्ट्र में 11 अप्रैल को संक्रमण के 63,294 मामले सामने आए थे, जो अब तक की सर्वाधिक संख्या है। विभाग ने एक विज्ञप्ति में कहा कि राज्य में अब तक कुल 35,78,160 लोग संक्रमित हुए, जिनमें 29,05,721 मरीजों को ठीक होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है। विभाग ने बताया कि राज्य में अभी 6,12,070 संक्रमितों का उपचार चल रहा है। मुंबई में संक्रमण के 9,931 नए मामले सामने आये हैं, जबकि कुल मृतक संख्या बढ़ कर 12,147 पहुंच गई। विभाग ने बताया कि राज्य में अब तक कुल 2,28,02,200 नमूनों की जांच की गई है।
करोना से मृत्यु दर 1.64 प्रतिशत
विभाग के मुताबिक कोविड-19 से उबरने की दर महाराष्ट्र में 81.21 है, जबकि इससे होने वाली मृत्यु दर 1.64 प्रतिशत है। मुंबई संभाग में 18,676 नए मामले सामने आए, जबकि 89 और संक्रमितों की मौत हो गई। नासिक संभाग में कुल कोविड-19 के 8,309 और पुणे संभाग में 9,909 नए मामले सामने आए हैं। कोल्हापुर संभाग में 1,368, औरंगाबाद संभाग में 3,329, लातूर संभाग में 4,792 और अकोला संभाग में 1,753 नये मामले सामने आए। नागपुर संभाग में 10,806 नये मामले सामने आए, जिनमें नागपुर शहर के 4,282 नये मामले भी शामिल हैं।
बुधवार से लागू हो गईं सख्त पाबंदियां
महाराष्ट्र सरकार द्वारा कोविड-19 संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने के लिए और बढ़ते मामलों पर काबू पाने के लिए अगले 15 दिन के लिए घोषित नए सख्त कदम बुधवार रात से प्रभाव में आ गए। ‘लॉकडाउन जैसी’ पाबंदियां रात 8 बजे से प्रभाव में आ गईं जो एक मई को सुबह 7 बजे तक लागू रहेंगी। इनमें आवश्यक सेवाओं को छूट होगी। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मंगलवार रात सोशल मीडिया के माध्यम से राज्य की जनता को अपने संबोधन में घोषणा की थी कि लोगों की आवाजाही और गैर-आवश्यक सेवाओं पर रोक लगाई जाएगी।
सूबे में लागू रहेगी धारा 144
ठाकरे ने कहा था कि इस अवधि में दंड प्रक्रिया संहिता (CRPC) की धारा 144 लागू रहेगी जिसके तहत 5 या इससे अधिक लोग एक जमा नहीं हो सकते। हालांकि उन्होंने नई पाबंदियों को ‘लॉकडाउन’ का नाम नहीं दिया। आवश्यक सेवाओं को अनुमति होगी लेकिन एक मई तक प्रदेश में धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक समारोहों पर पूरी तरह रोक रहेगी।