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महाराष्ट्र में कोरोना के सबसे ज्यादा 27126 नए केस मिले, 92 मरीजों की मौत

महाराष्ट्र में शनिवार को कोरोना वायरस संक्रमण के कुल 27,126 नये केस मिले और 92 मरीजों की मौत हुई। वहीं, शनिवार को राज्य में कुल 13,588 लोगों ने कोरोना को हराया।

Written by: IndiaTV Hindi Desk
Updated on: March 20, 2021 23:47 IST
महाराष्ट्र में कोरोना के सबसे ज्यादा 27126 नए केस मिले, 92 मरीजों की मौत- India TV Hindi
Image Source : PTI महाराष्ट्र में कोरोना के सबसे ज्यादा 27126 नए केस मिले, 92 मरीजों की मौत

मुंबई: महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों की रफ्तार ने सबको परेशान कर दिया है। राज्य में एक बार फिर से कोरोना वायरस संक्रमण बहुत तेजी से फैलता जा रहा है। हर रोज बड़ी संख्या में कोरोना के पॉजिटिव केस सामने आ रहे हैं। बीते तीन दिनों से राज्य में हर रोज कोरोना के 25 हजार से ज्यादा केस मिल रहे हैं। शनिवार को यह संख्या 27 हजार के भी पार पहुंच गई। देश में सबसे ज्यादा नए केस यहीं मिले हैं।

महाराष्ट्र में शनिवार को कोरोना वायरस संक्रमण के कुल 27,126 नये केस मिले और 92 मरीजों की मौत हुई। वहीं, शनिवार को राज्य में कुल 13,588 लोगों ने कोरोना को हराया। राज्य के स्वास्थ्य विभाग द्वारा यह जानकारी दी गई है। विभाग ने बताया कि अब राज्य में कोरोना वायरस के कुल मामलों की संख्या 24,49,147 हो गई है जबकि कुल ठीक हुए लोगों की संख्या 22,03,553 हो गई।

शनिवार को राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि अब तक यहां कुल 53,300 कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें से 92 लोगों को मौत शुक्रवार से शनिवार तक 24 घंटे के दौरान हुई। वहीं, विभाग ने बताया कि फिलहाल राज्य में कोरोना के 1,91,006 एक्टिव केस हैं। यह वह लोग हैं, जिनका इलाज अभी जारी है।

महाराष्ट्र में बढ़ती कोरोना वायरस की रफ्तार को देखते हुए बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) ने एहतियात के तौर पर बड़ा फैसला लिया है। अब से मुंबई में रेलवे स्टेशन, बस डिपो, मॉल, बाजार, पर्यटन स्थल और सरकारी कार्यालयों जैसी भीड़-भाड़ वाली जगहों पर रैंडम एंटीजन टेस्टिंग की जाएगी। अगर कोई शख्स टेस्ट कराने से इनकार करता है, तो उसपर कार्रवाई भी होगी।

बृहन्मुंबई महानगरपालिका की ओर से शनिवार को यह जानकारी दी है। BMC ने कहा, "मॉल, रेलवे स्टेशन, बस डिपो, बाजार, पर्यटन स्थल, सरकारी कार्यालयों जैसे भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर लोगों की सहमति के बिना रैंडम एंटीजन टेस्ट किए जाएं। यदि कोई व्यक्ति टेस्ट कराने से इनकार करता है, तो उसके खिलाफ महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी।"

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