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महाराष्ट्र में कोरोना के 9812 नए केस मिले, 24 घंटे में 179 मरीजों की मौत

महाराष्ट्र में शनिवार को कोरोना वायरस के 9,812 नये मामले सामने आये और 179 लोगों की संक्रमण से जान चली गयी, जिससे राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 60,26,847 हो गयी तथा मृतकों की संख्या 1,20,881 पर पहुंच गयी।

Edited by: IndiaTV Hindi Desk
Published on: June 26, 2021 21:13 IST
महाराष्ट्र में कोरोना के 9812 नए केस मिले, 24 घंटे में 179 मरीजों की मौत- India TV Hindi
Image Source : PTI महाराष्ट्र में कोरोना के 9812 नए केस मिले, 24 घंटे में 179 मरीजों की मौत

मुंबई: महाराष्ट्र में शनिवार को कोरोना वायरस के 9,812 नये मामले सामने आये और 179 लोगों की संक्रमण से जान चली गयी, जिससे राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 60,26,847 हो गयी तथा मृतकों की संख्या 1,20,881 पर पहुंच गयी। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि संक्रमण से मौत के 179 नये मामलों में 106 मामले पिछले 48 घंटे के हैं तथा 73 मामले पिछले सप्ताह सामने आए। एक दिन में 8,752 लोगों को अस्पतालों से छुट्टी दिये जाने के बाद राज्य में अब तक 57,81,551 लोग संक्रमणमुक्त हो चुके हैं। इस समय राज्य में संक्रमणमुक्त होने की दर 95.93 प्रतिशत और संक्रमण से मृत्यु दर दो प्रतिशत है।

एक दिन में वैक्सीन की 7 लाख से अधिक खुराकें दी गईं

महाराष्ट्र में शनिवार को कोविड-19 टीके की सात लाख से अधिक खुराक दी गई। यह एक दिन में सबसे अधिक संख्या है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। राज्य में बुधवार को टीके की छह लाख खुराक दी गई थी। स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ प्रदीप व्यास ने बताया कि शनिवार को टीके की 7,02,432 खुराक देकर एक नया रिकॉर्ड बनाया गया। महाराष्ट्र में अब तक कुल 3,09,79,469 खुराक दी जा चुकी हैं। शुक्रवार को यह तीन करोड़ का आंकड़ा पार करने वाला देश का पहला राज्य बन गया था।

नागपुर में स्तर तीन के प्रतिबंध लगाए जाएंगे

कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस स्वरूप को लेकर चिंताओं के बीच शनिवार को नागपुर नगर निगम (एनएमसी) ने 28 जून से शहर में "स्तर तीन" के तहत नए प्रतिबंध लगाने का फैसला किया। आवश्यक और गैर-जरूरी सामान बेचने वाली दुकानों का दैनिक समय चार घंटे घटाकर शाम चार बजे तक किया जाएगा। मॉल, थिएटर और मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे। नागपुर के नगर निगम आयुक्त राधाकृष्णन बी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार, शनिवार और रविवार को गैर-जरूरी दुकानें और प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। 

आदेश में कहा गया कि वायरस का डेल्टा प्लस स्वरूप वर्तमान में चिंताजनक है और इसलिए नागपुर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने 28 जून से शहर में स्तर 3 के प्रतिबंधों को लागू करके विभिन्न गतिविधियों में अधिक प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। सभी आवश्यक और गैर-जरूरी दुकानों को शाम चार बजे तक संचालित करने की अनुमति दी जाएगी, जबकि मॉल, थिएटर और मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे। 

इसके अलावा, सभाओं (सामाजिक/सांस्कृतिक/मनोरंजन) और विवाह समारोहों को हॉल की 50 प्रतिशत क्षमता के साथ आयोजित करने की अनुमति है। अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति है। सैलून, ब्यूटी केयर और वेलनेस सेंटर शाम चार बजे तक चलेंगे। ई-कॉमर्स सेवाओं को नियमित रूप से संचालित करने की अनुमति है।

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