मुंबई: महाराष्ट्र में कोरोना वायरस संक्रमण (Maharashtra coronavirus case) बहुत तेजी से फैल रहा है। महाराष्ट्र से ज्यादा किसी भी दूसरे राज्य में कोरोना केस नहीं मिल रहे हैं। यह सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित प्रदेश बना हुआ है। शासन और प्रशासन के लिए राज्य में कोरोना के फैलने की रफ्तार चिंता का विषय बनी हुई है। बीते कई दिनों से हर रोज कोरोना वायरस संक्रमण के 40 हजार से ज्यादा नए मामले मिल रहे थे लेकिन रविवार को यह आंकड़ा 50 हजार के भी पार पहुंच था। हालांकि, सोमवार को यह आंकड़ा 50 हजार से कम रहा।
महाराष्ट्र में सोमवार को कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामलों की संख्या 50 हजार के नीचे रही। राज्य स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि राज्य में सोमवार को 47288 नए कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं जबकि 26252 लोग कोरोना वायरस को मात देकर ठीक हो गए, जिन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। राज्य स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण के कारण 155 और मरीजों की मौत हो गई, जिसके कारण अब मृतकों की कुल संख्या 56033 हो गई है। राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण के कारण मरने की दर 1.83 फीसदी है।
विभाग के अनुसार, महाराष्ट्र में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल 30,57,885 मामले सामने आए, जिनमें से कुल 25,49,075 लोग ठीक हो गए। फिलहाल, राज्य में संक्रमण कुल 4,51,375 सक्रिय मामले हैं। विभाग ने बताया कि महाराष्ट्र में कोरोना वायरस का रिकवरी रेट 83.36 फीसदी है। राज्य स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि राज्य में कोरोना वायरस का पॉजिटिविटी रेट 14.76 फीसदी है। राज्य में अभी तक कुल 2,07,15,793 कोरोना टेस्ट कराए जा चुके हैं।
रविवार को महाराष्ट्र सरकारी की कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें अहम कुछ फैसले लिए गए हैं। इनमें वीकेंड पर लॉकडाउन लगाना भी शामिल है। फैसला लिया गया है कि राज्य में वीकेंड पर लॉकडाउन लागू किया जाएगा। इसके साथ ही राज्य में नाइट कर्फ्यू और दिनभर धारा 144 लागू करने का भी फैसला लिया गया है। जानिए- और क्या-क्या फैसले लिए गए?
महाराष्ट्र सरकार के फैसले
- राज्य में रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा।
- दिनभर धारा 144 लागू रहेगी। 5 से ज़्यादा लोग जमा नहीं होंगे।
- मॉल, रेस्टोरेंट और बार को बंद किया जाएगा, डिलिवरी की सुविधा रहेगी।
- वीकेंड पर शुक्रवार की रात 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन लागू रहेगा।
- अत्यावश्यक सेवाएं जारी रहेंगी।
- सरकारी कार्यालय 50 फीसदी की क्षमता से चलेंगे।
- इंडस्ट्री पूरी तरह चालू रहेगी। वर्कर्स पर कोई पाबंदी नहीं होगी।
- जिन कंस्ट्रक्शन साइट्स पर वर्कर्स के रहने की सुविधा है, वह काम चालू रहेगा।
- सरकारी ठेके में जहां निर्माण का काम जारी है, वह चालू रहेंगे।
- सब्ज़ी मंडी पर कोई प्रतिबंध नहीं है लेकिन भीड़ कम करने के लिए नियम बनाए गए हैं।
- शूटिंग में जहां भीड़ नहीं होगी, वहां काम जारी रह सकता है।
- थिएटर बंद रहेंगे।
- सभी यातायात पहले की तरह जारी रहेंगे।
- पब्लिक ट्रांसपोर्ट 50 फीसदी की क्षमता से चलेंगे।