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महाराष्ट्र: पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को बॉम्बे हाई कोर्ट ने दी जमानत, फिर अपने ही आदेश पर लगा दी 10 दिन की रोक, ये है वजह

महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को बॉम्बे हाई कोर्ट से जमानत मिली है, लेकिन इस आदेश पर हाई कोर्ट ने 10 दिनों के लिए रोक भी लगा दी है। दरअसल सीबीआई सुप्रीम कोर्ट में इस आदेश को चुनौती देने वाली है, इसलिए देशमुख को अभी 10 दिनों तक हिरासत में ही रहना पड़ेगा।

Reported By : Rajiv Singh Edited By : Rituraj Tripathi Updated on: December 12, 2022 12:10 IST
Anil Deshmukh- India TV Hindi
Image Source : ANI अनिल देशमुख

मुंबई: महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। दरअसल बॉम्बे हाई कोर्ट ने सीबीआई द्वारा जांच किए जा रहे भ्रष्टाचार के एक मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को जमानत दे दी। हालांकि इसके फौरन बाद हाई कोर्ट ने अनिल देशमुख की जमानत मंजूर करने के अपने आदेश पर अगले 10 दिनों के लिए रोक लगा दी। 

क्या है जमानत पर रोक लगाने की वजह?

दरअसल देशमुख की जमानत के आदेश को सीबीआई सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी इसलिए देशमुख अब अगले 10 दिनों तक हिरासत में ही रहेंगे। बता दें कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोमवार को एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को 100 करोड़ रुपए के जबरन वसूली के मामले में जमानत दी थी। 

देशमुख को प्रवर्तन निदेशालय ने नवंबर 2021 को गिरफ्तार किया था। जिसमें कहा गया था कि देशमुख ने गृह मंत्री के रूप में अपनी शक्तियों को दुरुपयोग किया और कुछ पुलिस अधिकारियों के जरिए मुंबई के कई बारों से 4.70 करोड़ रुपए जमा किए। 

क्या है पूरा मामला?

मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद CBI द्वारा देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज करने के बाद ईडी ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया था। ईडी ने दावा किया था कि देशमुख ने अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया और मुंबई के विभिन्न बार और रेस्तरां से 4.7 करोड़ रुपये इकट्ठए किए। ईडी ने आरोप लगाया था कि गलत तरीके से अर्जित धन को नागपुर स्थित श्री साईं शिक्षण संस्थान को भेजा गया, जो उनके परिवार द्वारा नियंत्रित एक शैक्षणिक ट्रस्ट है। 

 

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