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महाराष्ट्र: रात में सार्वजनिक जगहों पर जमा होने पर पाबंदी, मुंबई में नहीं होगा क्रिसमस सेलिब्रेशन

गौरतलब है कि राज्य में शुक्रवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 1,410 नये मामले सामने आये, जिनमें 20 मामले ओमिक्रॉन स्वरूप के संक्रमण के हैं।

Edited by: IndiaTV Hindi Desk
Published on: December 24, 2021 23:49 IST
महाराष्ट्र: रात में सार्वजनिक जगहों पर जमा होने पर पाबंदी, मुंबई में नहीं होगा क्रिसमस सेलिब्रेशन- India TV Hindi
Image Source : PTI महाराष्ट्र: रात में सार्वजनिक जगहों पर जमा होने पर पाबंदी, मुंबई में नहीं होगा क्रिसमस सेलिब्रेशन

Highlights

  • क्रिसमस से पहले जारी सरकार के नये दिशानिर्देश आधी रात से प्रभाव में आएंगे।
  • क्रिसमस और नए साल पर कोई भी पार्टी या सेलब्रेशन नहीं होगी।
  • राज्य में शुक्रवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 1,410 नये मामले सामने आये।

मुंबई: कोविड-19 के मामले बढ़ने के बीच महाराष्ट्र सरकार ने रात नौ बजे से सुबह छह बजे तक सार्वजनिक स्थानों पर पांच से अधिक लोगों के जमा होने पर शुक्रवार को रोक लगा दी। क्रिसमस से पहले जारी सरकार के नये दिशानिर्देश आधी रात से प्रभाव में आएंगे। वहीं, मुंबई महानगरपालिका आयुक्त की तरफ से कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन्स भी जारी की गई हैं। इनमें कहा गया है कि क्रिसमस और नए साल पर कोई भी पार्टी या सेलब्रेशन नहीं होगी।

मुंबई महानगरपालिका के आदेश के अनुसार, पूरे मुंबई में क्रिसमस की पार्टी, नए साल का सेलब्रेशन, कोई फ़ंक्शन या पब्लिक गैदरिंग नहीं होगी। चाहे ओपन में हो या इंडोर में, कहीं भी क्रिसमस या नए साल की पार्टी की अनुमति नहीं होगी। ये आदेश रात 12 से मुंबई में लागू कर दिया गया है।

गौरतलब है कि राज्य में शुक्रवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 1,410 नये मामले सामने आये, जिनमें 20 मामले ओमिक्रॉन स्वरूप के संक्रमण के हैं। कोविड-19 के दैनिक मामलों की संख्या बृहस्पतिवार की तुलना में 200 से अधिक हो गयी। 

वहीं, शुक्रवार देर शाम राज्य सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, महाराष्ट्र में बंद परिसरों में विवाह समारोहों में 100 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकते, वहीं खुले स्थानों पर समारोहों में शामिल होने वाले लोगों की संख्या 250 से अधिक या कुल क्षमता की 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। 

सामाजिक, राजनीतिक या धार्मिक कार्यक्रमों को छोड़कर अन्य समारोहों में ऐसे बंद परिसरों में भाग लेने वालों की संख्या कुल क्षमता की 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए जहां सीटें फिक्स हैं। जहां बैठने की सीटें फिक्स नहीं हैं, वहां भाग लेने वालों की संख्या 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। 

खेल आयोजनों में लोगों की संख्या समारोह स्थल की क्षमता से 25 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती। दिशानिर्देशों के अनुसार रेस्तरां, जिम्नेजियम, सिनेमाघरों और स्पा को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ परिचालन करते रहने की अनुमति है। 

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