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Unlock1: दोबारा दौड़ने के लिए तैयार महाराष्ट्र, शुरू किया 'मिशन बिगिन अगेन'

सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस के अनुसार आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर रात 9 बजे से सुबह 5 बजे के बीच लोगों की आवाजाही पर सख्ती से प्रतिबंध रहेगा।

Written by: IndiaTV Hindi Desk
Updated on: May 31, 2020 17:30 IST
Maharashtra News- India TV Hindi
महाराष्ट्र में 30 जून तक बढ़ाया गया लॉकडाउन

मुंबई। महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने राज्य में 30 जून तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने 30 जून तक बढ़ाए गए लॉकडाउन का नाम 'मिशन बिगिन अगेन' दिया है।सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस के अनुसार आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर रात 9 बजे से सुबह 5 बजे के बीच लोगों की आवाजाही पर सख्ती से प्रतिबंध रहेगा। हालांकि राज्य सरकार ने लॉकडाउन 5 के दौरान कुछ छूट भी दी है लेकिन कंटेनमेंट जोन के लिए किसी तरह की छूट नहीं होगी।

साइक्लिंग, जॉगिंग, रनिंग, और वॉकिंग को अनुमति

राज्य सरकार ने 3 जून से साइक्लिंग, जॉगिंग, रनिंग, और वॉकिंग को अनुमति दे दी है। हालांकि यह अनुमति तभी मिलेगी जब कोई व्यक्ति अकेला साइक्लिंग, वॉकिंग या रनिंग करेगा। ग्रुप में इस तरह की तमाम क्रियांओं पर प्रतिबंध रहेगा, हालांकि बच्चे अपने बड़ों के साथ चल सकते हैं। नागरिक सिर्फ अपने नजदीकी पार्क या सड़क में इन क्रियाओं को कर सकेंगे, लंबी दूरी के लिए अनुमति नहीं है।

8 जून से निजी कार्यालय कर सकेंगे काम

महाराष्ट्र सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार, 8 जून से सभी निजी कार्यालय आवश्यकता के अनुसार 10% तक अटेंडेंस के साथ काम कर सकते हैं, शेष व्यक्ति घर से काम कर सकते हैं; जिले के अंदर बस सेवाओं की अनुमति दी जाएगी, जबकि एक जिले से दूसरे जिले में बस सेवाओं की अनुमति नहीं होगी। सरकार ने कहा है कि धार्मिक स्थलों और पूजा स्थलों, होटल, रेस्तरां, आतिथ्य सेवाएँ, शॉपिंग मॉल, नाई की दुकानें, स्पा, सैलून और ब्यूटी पार्लर राज्य भर में बंद रहेंगे।

शॉपिंग मॉल / शॉपिंग कॉम्पलेक्स को खुलने की अनुमति नहीं

सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, 5 जून से महाराष्ट्र में शॉपिंग मॉल या शॉपिंग कॉम्पलेक्स को छोड़ अन्य बाजार खुल सकेंगे, लेकिन दुकानदार को सोशल डिस्टेंसिंग और सैनेटाइजेशन की व्यवस्था करनी होगी। रात 9 बजे तक सारी दुकानें बंद हो जाएंगी तथा कर्मचारियों को 9 बजे तक अपने घर पहुंचना जरूरी है। रेडीमेड कपड़ों की दुकानों में ट्रायल की अनुमति नहीं होगी, साथ में एक बार खरीदा हुआ सामान भी वापस नहीं होगा।

बाजारों में करना होगा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन

गाइडलाइंस में नागरिकों से सामान की खरीद के लिए अपने नजदीकी बाजार में ही जाने के लिए कहा गया है। लोग दूर वाले बाजारों में सामान खरीदने नहीं जा सकेंगे। बाजार में शॉपिंग पर जाने के लिए ग्राहक को चलकर या साइकल पर जाने की अुमति है, लेकिन इंजन वाले किसी भी वाहन का इस्तेमाल नहीं हो सकता। अगर सोशल डिस्टेंसिंग के किसी नियम की अनदेखी हुई तो दुकान को बंद करने का निर्देश भी दिया गया है।

थ्री व्हीलर और बस सेवा को अनुमति

महाराष्ट्र में लॉकडाउन 5 के दौरान कार, थ्री व्हीलर और बस सेवा के लिए नियम 8 जून से सभी तरह का पब्लिक और प्राइवेट परिवहन को अनुमति होगी। हालांकि जिले के बाहर बसें नहीं जा सकेंगी, उनके लिए अलग से नियम जारी होंगे। बस में यात्रियों की क्षमता का सिर्फ 50 प्रतिशत यात्री ही बैठ सकेंगे। कार या टैक्सी में ड्राइवर के अलावा 2 लोगों को अनुमति, रिक्शा में भी ड्राइवर के अलावा 2 लोग चल सकेंगे, टू व्हीलर पर सिर्फ एक व्यक्ति को अनुमति। मेट्रो और अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवा पर रोक रहेगी। रेलवे के जरिए आवागमन सिर्फ केंद्र की गाइडलाइन के तहत होगा।

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