मुंबई. महाराष्ट्र में शराब की होम डिलीवरी कल से शुरू होगी। राज्य के आबकारी आयुक्त कांतीलाल उमाप ने बताया कि किसी भी लिकर शॉप के ज्यादा से ज्यादा 10 डिलीवरी ब्वॉय ही रखे जा सकेंगे और उन सारे डिलीवरी बॉयज के लिए पहचान पत्र और सैनेटाइज करने की सारी व्यवस्था होनी चाहिए।
उन्होंने यह भी बताया कि जहां पर प्रतिबंधित क्षेत्र है वहां पर शराब की होम डिलीवरी नहीं होगी। इसके साथ ही जहां पर लोकल प्रशासन ने शराब की दुकान खोलने की अनुमति नहीं दी है, उन जगहों पर लिकर की होम डिलीवरी नहीं होगी।
उन्होंने कहा कि जिन स्थानों पर शराब की दुकान खोलने की अनुमति के बाद वहां फिर से बंद कर दिया गया है, उन जगहों पर दोबारा लोकल प्रशासन की अनुमति के बाद शराब की दुकान खुलने के बाद ही डिलीवरी की व्यवस्था होगी।