नई दिल्ली/मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने पर्याप्त एहतियाती दिशा-निर्देश जारी करते हुए होटल, लॉज गेस्ट हाउस को खोलने की अनुमति दी गई है। देश में कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में लॉकडाउन तो 31 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है लेकिन राज्य सरकार आर्थिक गतिविधियों को खोलते हुए मिशन बिगेन अगेन के पांचवें चरण की शुरूआत कर रही है। महाराष्ट्र सरकार ने अब 8 जुलाई यानी बुधवार से महाराष्ट्र में होटल, लॉज, गेस्ट हाउस खोलने का आदेश दिया है। 33 प्रतिशत कपैसिटी के साथ इनको खोला जा रहा है। यानी ये होटल अपने यहां कुल खाली कमरे या बेड में 33 फीसदी को ही विजिटर्स को दे सकेंगे। ये फैसला सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखकर लिया गया है।
हालांकि, राज्य की उद्धव ठाकरे सरकार ने रेड ज़ोन में होटल, लॉज, गेस्ट हाउस खोलने की अनुमति नहीं दी है। बता दें कि, कल (5 जुलाई) होटल एसोशिएशन से वीडियो कॉल पर सीएम उद्वव ठाकरे ने मीटिंग की थी, जिसके बाद आज (6 जुलाई, सोमवार) गाइडलाइन्स जारी की गई है। साथ ही राज्य सरकार ने होटल लॉजिंग के अंदर गेस्ट और स्टाफ को सोशल डिस्टनसिंग का पालन करने, मास्क और गलब्स पहनना अनिवार्य किया है।
जानिए किन बातों का रखना होगा ध्यान
- होटल में डायनिंग गैदरिंग नहीं होगी।
- होटल में जिम स्विमिंग को अनुमति नहीं होगी।
- गेस्ट के चेक आउट के बाद 24 घंटे रूम खाली रखकर सैनिटायजेशन करना होगा।
- डिस्पोजेबल चीजों के इस्तेमाल पर जोर देना होगा।
- डिजिटल प्लेटफार्म पर एंट्री और पेमेंट पर जोर देना होगा।
- गेमिंग, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के क्षेत्र और व्यायामशालाएं यानी जिम बंद रहेंगी। मेहमानों को होटल में हर समय मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
- गाइडलाइन में यह स्पष्ट किया गया है कि केवल विषम मेहमानों को ही अनुमति दी जाएगी और सभी मेहमानों को अनिवार्य रूप से आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करना होगा और होटल में चेक इन के समय अपनी यात्रा के बारे में घोषणा करनी होगी।
बता दें कि, महाराष्ट्र में एक लाख से अधिक के कुल कार्यबल के साथ 1,50,000 से अधिक होटल और 65,000 रेस्तरां हैं। जो होटल उद्योग को अर्थव्यवस्था में पर्याप्त योगदान देते हैं।देशभर में 24 मार्च से शुरू हुए लॉकडाउन के बाद से ही महाराष्ट्र में होटल और लॉज बंद कर दिए गए थे।