मुंबई: RPF के एक कॉन्स्टेबल चेतन सिंह ने सोमवार तड़के महाराष्ट्र के पालघर रेलवे स्टेशन के पास चलती हुई ट्रेन जयपुर-मुंबई सेंट्रल एक्सप्रेस में अपने वरिष्ठ सहकर्मी और 3 अन्य यात्रियों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, बाद में चेन खींचे जाने के बाद मीरा रोड और दहिसर स्टेशनों के बीच सुबह 6 बजे ट्रेन रुकने पर उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसे पकड़ लिया गया। अब इस पूरी घटना पर 34 वर्षीय चेतन ने एक बड़ा बयान दिया है।
‘मुझे नहीं पता कि क्या हुआ’
आरोपी चेतन ने घटना के बाद कहा है कि उसे नहीं पता कि क्या हुआ। चेतन के वकील सुरेंद्र लांडगे के मुताबिक उसने कहा, ‘मैं निर्दोष हूं। मुझे नहीं पता क्या हुआ।’ बता दें कि पुलिस ने कोर्ट से 14 दिनों की कस्टडी मांगी थी, लेकिन उसने 7 अगस्त तक की ही कस्टडी मिली है। पुलिस ने 3 मुद्दों पर कस्टडी मांगी थी। पहला कि चलती ट्रेन में अपराध होने की वजह से सबूत और गवाह जुटाने में वक्त लगेगा। दूसरा, आरोपी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए पूछताछ में ज्यादा वक्त लगेगा। तीसरा, आरोपी उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और अपराध की वजह जानने के लिए उसके घर जाकर भी जांच करनी होगी।
3 यात्रियों की भी जान ले ली
रेलवे के एक अधिकारी ने कहा कि कांस्टेबल चेतन सिंह ने अपने ऑटोमैटिक हथियार से B5 बोगी में RPF के ASI टीका राम मीणा और एक अन्य यात्री की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद उसने B6 बोगी में एक यात्री को गोली मारी और फिर B5 व B6 बोगी के बीच स्थित पेंट्री कार में एक अन्य यात्री की गोली मारकर हत्या कर दी। मृत यात्रियों की पहचान पालघर के नालासोपारा के अब्दुल कादरभाई मोहम्मद हुसैन भानपुरवाला, बिहार के मधुबनी के असगर अब्बास अली और सदर मोहम्मद हुसैन के रूप में हुई है।
हत्या का मामला हुआ दर्ज
रेलवे के एक सीनियर अफसर ने कहा कि सिंह ने सुबह 05:59 पर मीरा रोड और दहिसर स्टेशनों के बीच अलार्म चेन खींची, ट्रेन से कूदा और भागने की कोशिश की, लेकिन उसे पकड़ लिया गया। एक अन्य वरिष्ठ पुलिस अफसर ने कहा कि आरोपी RPF कॉन्स्टेबल बहुत गुस्सैल स्वभाव का है। GRP के मुताबिक सिंह ने अपने ऑटोमैटिक हथियार से 12 गोलियां चलाईं। GRP ने घटना के बाद आरोपी के हथियार से 8 कारतूस बरामद किए। अधिकारी ने बताया कि उत्तर प्रदेश के हाथरस का रहने वाला सिंह मीरा रोड रेलवे पुलिस की हिरासत में है, और उसके खिलाफ IPC की धारा 302 (हत्या) के तहत मामला दर्ज किया गया है।