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गैंगस्टर अबू सलेम को जानना है कब होगी रिहाई? तारीख जानने के लिए दायर की याचिका

अबू सलेम ने कोर्ट में एक याचिका डाली है जिसमें अपनी रिहाई की तारीख बताने की मांग की है। बता दें कि गैंगस्टर अबू सलेम मुंबई बम धमाकों के मुख्य आरोपियों में से एक है।

Reported By : Saket Rai Edited By : Shailendra Tiwari Published : Oct 16, 2024 8:56 IST, Updated : Oct 16, 2024 8:56 IST
गैंगस्टर अबू सलेम
Image Source : FILE PHOTO गैंगस्टर अबू सलेम

गैंगस्टर अबू सलेम ने अपनी रिहाई की तारीख जानने के लिए कोर्ट में एक याचिका दायर की है। यह याचिका स्पेशल टाडा कोर्ट के समक्ष दायर की गई है। जेल में बंद गैंगस्टर अबू सलेम का कहना है कि उसने जेल की सजा पूरी होने के बाद जेल से रिहा होने की सही तारीख जानने के लिए ये अर्जी दाखिल की है। जानकारी के मुताबिक, याचिका पिछले हफ्ते दायर की गई है। बता दें कि 1993 के मुंबई सिलसिलेवार बम धमाकों के लिए उसे दोषी ठहराया गया और साल 2017 में उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी।

जेल अधीक्षक से भी मांगा था जवाब

स्पेशल टाडा कोर्ट के समक्ष दायर अपनी याचिका में सलेम ने कहा है कि 20 जुलाई को उसने नासिक सेंट्रल जेल के अधीक्षक को पत्र लिखकर जेल में बचे दिनों की संख्या के बारे में जानकारी मांगी थी। चूंकि उसे कोई जवाब नहीं मिला, इसलिए उसने अर्जी दाखिल की है।

बिता चुका 23 साल 7 माह

जानकारी दे दें कि अबू सलेम को 2005 में पुर्तगाल से प्रत्यर्पित कराकर देश वापस लाया गया था। उसे 1993 के मुंबई सिलसिलेवार बम धमाकों को लेकर दोषी ठहराया गया और 2017 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। सलेम ने दावा किया कि वह 23 साल और 7 महीने जेल में बिता चुका है। पुर्तगाल से उसके प्रत्यर्पण के दौरान वहां की सरकार को भारत ने आश्वासन दिया था कि उसे 25 साल से ज्यादा जेल में नहीं रखा जाएगा।

250 से ज्यादा लोगों की गई थी जान

जानकारी दे दें कि साल 1993 में मुंबई में कई सिलसिलेवार तरीके धमाके हुए थे, जिसमें करीबन 250 से ज्यादा लोगों की जान गई थी और 700 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। साथ ही करोड़ों रुपयों की संपत्ति का भी नुकसान हुआ था। इस मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 16 जून 2017 को 6 आरोपियों ताहिर मर्चेंट, फिरोज अब्दुल राशिद खान, करीमुल्लाह, अबू सलेम, रियाज सिद्दीकी और मुस्तफा दोसा को दोषी करार दिया था। 2005 में सलेम के प्रत्यर्पण मामले में भारत और पुर्तगाल के बीच हुए समझौते हुआ था, इस प्रत्यर्पण संधि के तहत अबू सलेम को मौत की सजा या फिर 25 साल से अधिक की सजा नहीं दी जाएगी।

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