बॉम्बे हाई कोर्ट से पूर्व पुलिस अधिकारी सचिन वाजे को बड़ी राहत मिली है। अनिल देशमुख से जुड़े कथित 100 करोड़ रुपये की उगाही के मामले में सचिन वाजे को बॉम्बे हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई सत्र न्यायालय की विशेष पीएमएलए अदालत को उनकी जमानत के लिए नियम और शर्तें तय करने का निर्देश दिया है।
अभी जेल में ही रहेंगे सचिन वाजे
सचिन वाजे ने यह तर्क देते हुए जमानत के लिए याचिका दायर की थी कि अनिल देशमुख सहित मामले के अन्य आरोपियों को पहले ही जमानत दी जा चुकी है। हालांकि, मनसुख हिरेन हत्या और एंटीलिया विस्फोटक मामले में जेल में बंद होने के कारण वाजे अभी जेल में ही रहेंगे।
कब किया गया था सचिन वाजे को अरेस्ट
उद्योगपति मुकेश अंबानी के दक्षिण मुंबई स्थित आवास 'एंटीलिया' के पास विस्फोटकों से लदी गाड़ी मिलने और ठाणे के व्यवसायी मनसुख हिरन की हत्या के मामले में कथित भूमिका के लिए सचिन वाजे को मार्च 2021 में गिरफ्तार किया गया था।
अप्रैल 2021 में हाई कोर्ट ने सीबीआई को पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार और देशमुख द्वारा आधिकारिक शक्ति के दुरुपयोग के आरोपों की प्रारंभिक जांच करने का निर्देश दिया था। इस जांच के आधार पर सीबीआई ने देशमुख और उनके सहयोगियों के साथ-साथ सचिन वाजे के खिलाफ भी FIR दर्ज की थी।
सिंह ने महाराष्ट्र के तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख पर पुलिस अधिकारियों को मुंबई के रेस्टोरेंट्स और बार से हर महीने 100 करोड़ रुपये वसूलने का निर्देश देने का आरोप लगाया था। सिंह ने यह भी दावा किया कि सचिन वाजे, जिन्हें पहले फर्जी मुठभेड़ मामले में आरोपी बनाए जाने के बाद निलंबित कर दिया गया था, को बहाल कर दिया गया और कथित तौर पर वह देशमुख की ओर से पैसे वसूल रहे थे। मामले में अन्य आरोपी देशमुख के पूर्व सहयोगी संजीव पलांडे और कुंदन शिंदे हैं। ये तीनों फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। (With PTI Inputs)
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