Highlights
- परमबीर सिंह छुट्टी खत्म होने के बाद भी ड्यूटी ज्वाइन नहीं की थी।
- गृह विभाग ने उनसे कई बार सम्पर्क करने की कोशिश की थी।
- परमबीर सिंह के खिलाफ महाराष्ट्र में जबरन वसूली के कम से कम पांच मामले दर्ज हैं।
मुंबई: मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त तथा वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी परमबीर सिंह को अनियमितताओं और लापरवाही के लिये निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने की है। ऐसे में अब बिना डीजीपी ऑफिस से इजाजत लिए परमबीर सिंह मुंबई छोड़कर नहीं जा सकेंगे। साथ ही जब तक वह निलंबित हैं, तब तक वो किसी निजी कंपनी के लिए या किसी बिजनेस ट्रेड में काम नहीं कर सकेंगे। अगर ऐसा पाया जाता है तो उनके खिलाफ बर्खास्तगी की ऑर्डर निकाली जा सकती है।
सूत्रों के मुताबिक, परमबीर सिंह छुट्टी खत्म होने के बाद भी ड्यूटी ज्वाइन नहीं की और ना ही उन्होंने इस संदर्भ में महाराष्ट्र गृह मंत्रालय से सम्पर्क किया। गृह विभाग ने उनसे कई बार सम्पर्क स्थापित करने की कोशिश की लेकिन सम्पर्क में नहीं आए।
गौरतलब है कि भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी के खिलाफ महाराष्ट्र में जबरन वसूली के कम से कम पांच मामले दर्ज हैं। बता दें कि एंटीलिया कांड के बाद मार्च में मुंबई पुलिस आयुक्त के पद से ट्रांसफर कर दिए गए परमबीर सिंह ने आरोप लगाया था कि देशमुख ने पुलिस अधिकारियों से शहर के बार और रेस्तरां से एक महीने में 100 करोड़ रुपये की वसूली करने के लिए कहा था।
सिंह ने मार्च में राज्य के तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार और आधिकारिक पद के दुरुपयोग के आरोप लगाए थे, जब उन्हें एंटीलिया विस्फोटक सामग्री घटना के बाद मुंबई पुलिस कमिश्नर के पद से हटा दिया गया था। हालांकि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) नेता ने इस आरोप से इनकार किया था। इन आरोपों की जांच कर रहे आयोग ने सिंह को अपना बयान दर्ज करने के लिए पेश होने का निर्देश दिया था, लेकिन आईपीएस अधिकारी पिछले महीने ही उसके समक्ष पेश हुए थे।