उद्धव ठाकरे गुट के नेता अभिषेक घोसालकर की हत्या मामले में मुंबई पुलिस ने मृतक आरोपी मॉरिस भाई के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। आईपीसी की धारा 302, आर्म्स एक्ट की धारा 3 एवं 25 और महाराष्ट्र पुलिस एक्ट की धारा 37 (1) (A) और 135 के तहत मामला दर्ज किया। अभिषेक घोसालकर को चार गोलियां लगी थीं। दाहिने जांघ पर दो गोलियां लगी, पेट में एक और एक छाती के बाएं हिस्से में लगी।
जिस पिस्तौल से फायरिंग हुई उसका लाइसेंस नहीं
इस घटना के बाद अभिषेक को बोरिवली के करुणा अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। वहीं, आरोपी मॉरिस को शताब्दी अस्पताल ले जाया गया था, जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी। पुलिस सूत्रों ने बताया कि प्राथमिक जांच में यह पता चला है जिस पिस्तौल से फायरिंग की गई उसका लाइसेंस नहीं था। पुलिस का कहना है कि उन्हें मिली जानकारी के मुताबिक, आरोपी मॉरिस ने अभिषेक को पहले कहीं और बुलाया था, लेकिन फिर बाद में लोकेशन बदल दी गई और अभिषेक को मॉरिस ने बोरिवली के आइसी कॉलोनी में स्थित उसके कार्यालय बुलाया।
पुलिस ने मेहुल पारीख नाम के शख्स को हिरासत में लिया
वहीं, अभिषेक घोसालकर की हत्या मामले में पुलिस ने मेहुल पारीख नाम के व्यक्ति को हिरासत में लिया है। मेहुल फायरिंग के वक्त घटनास्थल पर मौजूद था। मेहुल से पूछताछ जारी है। पुलिस द्वारा करीब 7 घंटे तक घटनास्थल का पंचनामा चला। इस दौरान पुलिस ने एक पिस्तौल, एक जिंदा कारतूस और सीसीटीवी फुटेज बरामद किया।
क्या है मामला?
मुंबई के दहिसर इलाके में गुरुवार की देर शाम उद्धव ठाकरे गुट के नेता अभिषेक घोसालकर पर फायरिंग हुई है। उन्हें तीन गोलियां लगी हैं। मॉरिस भाई नाम के शख्स पर गोली मारने का आरोप लगा है। आरोपी ने घोसलकर पर 3 गोलियां चलाई और इसके बाद खुद भी गोली मारकर खुदकुशी कर ली।