ठाणे: महाराष्ट्र के ठाणे जिले के दो कोविड-19 अस्पतालों पर राज्य सरकार के नियमों के उल्लंघन के लिये 16 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। नगर निगम के एक वरिष्ठ अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी। ठाणे के उप नगर आयुक्त विश्वजीत केलकर ने कहा कि अस्पतालों को महाराष्ट्र कोविड-19 नियमों और महामारी अधिनियम के तहत जुर्माना लगाए जाने से पहले कई बार चेतावनी दी गई।
डीएमसी ने कहा, ''इन दो अस्पतालों को कोविड-19 के गंभीर रोगियों के लिए रखा गया हैं। वे ऐसे रोगियों के लिये नहीं हैं, जिनमें या तो लक्षण नहीं दिखाई दिये हैं या फिर हल्के लक्षण दिखे हैं। उन्होंने रोगियों को निर्धारित अवधि से अधिक समय तक रखा। दोनों अस्पतालों पर प्रति मरीज 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। एक अस्पताल पर कुल 13 लाख रुपए जबकि दूसरे पर 3 लाख रुपए जुर्माना लगाया गया है।’’