मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने 22 अक्टूबर से फिर से खुलने के लिए तैयार सिनेमा हॉल, सभागार और नाटक आयोजित करने वाले थिएटर के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SoP) जारी की है जिसमें उन्हें आधी क्षमता के साथ संचालन की अनुमति होगी। सोमवार को जारी दिशा-निर्देश में कहा गया है कि सामाजिक दूरी और कोविड-19 की रोकथाम संबंधी अन्य नियमों का पालन करना होगा। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पिछले महीने घोषणा की थी कि राज्य में सिनेमा हॉल और थिएटर 22 अक्टूबर से फिर से खुल सकते हैं। इस संबंध में सोमवार को 3 अलग-अलग आदेश जारी किए गए।
50 प्रतिशत से अधिक दर्शकों की अनुमति नहीं
सिनेमा हॉल के लिए SOP में कहा गया है कि सिनेमा हॉल, थिएटर और मल्टीप्लेक्स में कुल क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक दर्शकों की अनुमति नहीं होगी और सामाजिक दूरी का पालन सुनिश्चित करना होगा। निषिद्ध क्षेत्रों में स्थित सिनेमा हॉल बंद रहेंगे। दर्शकों को हमेशा मास्क पहनना होगा और हॉल के अंदर, शौचालय और अन्य स्थानों पर सैनेटाइजर की व्यवस्था होगी। SoP के मुताबिक, ‘दर्शकों को टीका लगवाना चाहिए और आरोग्य सेतु ऐप पर उनके स्वास्थ्य की स्थिति ‘सुरक्षित’ होना चाहिए।’ एयरकंडीशंड सिनेमा हॉल में तापमान 24 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए और नमी का स्तर 40 से 70 प्रतिशत के बीच बनाए रखना होगा।
मंगलवार को सामने आए 2069 नए मामले
इस बीच महाराष्ट्र में मंगलवार को कोविड-19 के 2,069 नए मामले सामने आए और 43 और रोगियों की संक्रमण से मौत हो गई। अधिकारी ने कहा कि कोविड-19 के 2,069 नए मामले सामने आने से राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 65,81,677 हो गई जबकि 43 और रोगियों की संक्रमण से मौत होने से मृतक संख्या बढ़कर 1,39,621 हो गई। अधिकारी ने बताया कि 3,616 रोगियों को अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई, जिससे ठीक होने वाले रोगियों की संख्या बढ़कर 64,07,936 हो गई। महाराष्ट्र में इस समय 30,525 ऐक्टिव केस हैं। महाराष्ट्र में कोविड-19 से ठीक होने की दर 97.36 प्रतिशत है, जबकि मृत्यु दर 2.12 प्रतिशत है।