मुंबई : बॉम्बे हाई कोर्ट के जज जस्टिस रोहित देव ने शुक्रवार को अचानक ओपेन कोर्ट में ही अपने इस्तीफे का एलान कर दिया। ये सुनकर लोग हैरान हो गए। जज रोहित देव ने कहा कि उन्होंने निजी कारणों से इस्तीफा दिया है। कोर्ट में उपस्थित एक वकील के अनुसार, नागपुर में अपने न्यायालय कक्ष में, जहां उच्च न्यायालय की एक पीठ है, अपने इस्तीफे की घोषणा करते हुए न्यायमूर्ति देव ने कहा कि वह आत्मसम्मान से समझौता नहीं कर सकते। घोषणा के बाद, दिन के लिए उनके समक्ष सूचीबद्ध मामलों को खारिज कर दिया गया।
जज ने दिया इस्तीफा, कह दी ये बड़ी बात
न्यायमूर्ति देव ने कोर्ट में कहा "जो लोग अदालत में मौजूद हैं, मैं आप सभी से माफी मांगता हूं। मैंने आपको डांटा क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप सुधर जाएं। मैं आप में से किसी को भी चोट नहीं पहुंचाना चाहता क्योंकि आप सभी मेरे लिए परिवार की तरह हैं और मुझे खेद है।" आपको बता दूं कि मैंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। मैं अपने आत्मसम्मान के खिलाफ काम नहीं कर सकता। आप लोग कड़ी मेहनत करें।''
बाद में पत्रकारों से बात करते हुए न्यायाधीश ने कहा कि उन्होंने व्यक्तिगत कारणों से पद छोड़ दिया है और अपना त्यागपत्र भारत के राष्ट्रपति को भेज दिया है।
जज रोहित देव ने कई चर्चित मामलों में सुनाया था फैसला
बता दें कि साल 2022 में, न्यायमूर्ति देव ने कथित माओवादी लिंक मामले में दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर जीएन साईबाबा को अधिनियम (यूएपीए) के तहत बरी कर दिया, उन्हें दी गई आजीवन कारावास की सजा को रद्द कर दिया और कहा कि गैरकानूनी गतिविधियों (रोकथाम) के तहत वैध मंजूरी के अभाव में मुकदमे की कार्यवाही शून्य थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश पर रोक लगा दी और हाई कोर्ट की नागपुर पीठ को मामले की नए सिरे से सुनवाई करने का आदेश दिया।
पिछले हफ्ते, नागपुर-मुंबई समृद्धि एक्सप्रेसवे मामले में न्यायमूर्ति देव ने 3 जनवरी के महाराष्ट्र सरकार के संकल्प (आदेश) के संचालन पर रोक लगा दी थी, जिसके माध्यम से राज्य को निर्माण में लगे ठेकेदारों द्वारा गौण खनिजों की अवैध खुदाई से संबंधित राजस्व विभाग द्वारा शुरू की गई दंडात्मक कार्यवाही को रद्द करने का अधिकार दिया गया था।।
न्यायमूर्ति देव को जून 2017 में बॉम्बे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था और वे दिसंबर 2025 में सेवानिवृत्त होने वाले थे। इससे पहले वह 2016 में महाराष्ट्र के महाधिवक्ता थे।