ठाणे के कल्याण में दही-हांडी उत्सव के आयोजन को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट ने शिंदे गुट के हक में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने शिवाजी महाराज चौक पर दही-हांडी आयोजन की इजाजत शिंदे गुट को दे दी है। कोर्ट के इस निर्णय को ठाकरे गुट के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। आपको बता दें कि कल्याण के छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पर सालों से शिवसेना की शहर शाखा द्वारा दही-हांडी उत्सव का आयोजन किया जाता है। इस साल शिंदे गुट और ठाकरे गुट दोनों ने दही-हांडी मनाने का दावा करते हुए पुलिस और महापालिका से इजाजत मांगी थी।
शिंदे गुट को पुलिस ने दी थी इजाजत
चूंकि चुनाव आयोग ने शिवसेना पार्टी के सारे अधिकार एकनाथ शिंदे गुट को दिए हैं, इसी तर्ज पर पुलिस ने दही-हांडी मनाने के लिए शिंदे गुट को इजाजत दे दी थी। इसके बाद उत्सव के आयोजन को लेकर ठाकरे गुट और शिंदे गुट में जमकर राजनीति हुई और एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप का दौरा भी चला। इस बीच पुलिस के फैसले के खिलाफ ठाकरे गुट के शहर प्रमुख सचिन बासरे ने मुंबई हाइकोर्ट में याचिका दायर की थी।
शिवाजी महाराज चौक से दूर दही-हांडी मनाएगा ठाकरे गुट
मामला अदालत में पहुंचा तो सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने पुलिस के निर्णय को बरकरार रखा। बॉम्बे हाई कोर्ट ने शिंदे गुट को शिवाजी महाराज चौक पर दही-हांडी उत्सव का आयोजन करने की इजाजत दे दी। कोर्ट के फैसले से यह साफ हो गया है कि शिवाजी महाराज चौक पर अब शिंदे गुट ही दही-हांडी मनाएगा। जबकि ठाकरे गुट को शिवाजी चौक से कुछ ही दूरी पर स्थित गुरुदेव होटल के सामने दही-हांडी मनाने की अनुमति दी गई है।
(रिपोर्ट- सुनील शर्मा, कल्याण)
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