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बॉम्बे हाई कोर्ट ने मध्य एशिया के तबलीगी जमात के 9 सदस्यों को दी जमानत

बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने शुक्रवार को तबलीगी जमात के 9 विदेशी सदस्यों को जमानत दे दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, ये 9 जमाती वे लोग हैं जो मध्य एशियाई देश कजाकिस्तान और किर्गिजस्तान के नागरिक हैं।

Edited by: IndiaTV Hindi Desk
Published on: June 13, 2020 10:05 IST
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Image Source : AP REPRESENTATIONAL बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने शुक्रवार को तबलीगी जमात के 9 विदेशी सदस्यों को जमानत दे दी।

मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने शुक्रवार को तबलीगी जमात के 9 विदेशी सदस्यों को जमानत दे दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, ये 9 जमाती वे लोग हैं जो मध्य एशियाई देश कजाकिस्तान और किर्गिजस्तान के नागरिक हैं। जब इन्हें गिरफ्तार किया गया था तब ये महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में रह रहे थे। तबलीगी जमात के इन सभी सदस्यों को वीजा शर्तों और लॉकडाउन निषेधाज्ञा के कथित उल्लंघन के मामले में बीते 29 अप्रैल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था।

दिल्ली से गढ़चिरौली पहुंचे थे जमात के सदस्य

जमात के सदस्यों के वकील फिरदौस मिर्जा और मीर नान अली ने अदालत से कहा कि यह समूह मार्च के पहले सप्ताह में दिल्ली से गढ़चिरौली पहुंचा था। वकील ने दलील दी कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए लागू लॉकडाउन के कारण इनके पास जिले में ठहरने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। राज्य सरकार ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि मामले में अभी जांच पूरी नहीं हुई है। हालांकि, जज मनीष पिताले ने कहा कि कुछ निश्चित शर्तों के साथ जमानत दी जा सकती है।

थाने में लगातार हाजिरी लगाने का निर्देश
अदालत ने सदस्यों को 20,000 रुपये के मुचलके पर जमानत देते हुए उन्हें चंद्रपुर में ही रहने और संबंधित थाने में लगातार हाजिरी लगाने का निर्देश दिया। बता दें कि तबीलीगी जमात की दिल्ली के निजामुद्दीन में स्थित मरकज में एक आयोजन के बाद इसके सदस्य बड़ी संख्या में कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए थे। कई सदस्यों के देश के बाकी हिस्सों में फैल जाने के कारण संक्रमण का खतरा काफी बढ़ गया था। इनमें से कई लोगों पर वीजा कानूनों और लॉकडाउन के नियमों का भी उल्लंघन का आरोप है।

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