मुंबई: देश की आर्थिक राजधानी में एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर के कर्ज न चुका पाने के कारण उसका 2 करोड़ का फ्लैट जब्त कर लिया गया है। मुंबई में कोर्ट द्वारा नियुक्त कोर्ट कमिश्नर ने पंजाब नैशनल बैंक (PNB) से लिया गया 1.8 करोड़ रुपये का होम लोन न चुकाने को लेकर हाल ही में एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर का 2 करोड़ का फ्लैट जब्त कर लिया है। यह फ्लैट गोरेगांव-मुलुंड लिंक रोड पर स्थित है। ऑटो रिक्शा ड्राइवर को कुछ दिन पहले पॉन्ज़ी स्कीम को लेकर गिरफ्तार किया गया था।
2019 में बैंक से लिया था 1.8 करोड़ रुपये का होम लोन
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 2 करोड़ रुपये के दो बेडरूम के फ्लैट को कोर्ट कमिश्नर ने सोमवार को सीज कर दिया। पंजाब नेशनल बैंक ने एक शिकायत दर्ज की जिसमें आरोप लगाया गया कि हारून सत्तार शेख, उसकी पत्नी नीलोफर शेख और एक अन्य महिला हलीमा शेख ने 2019 में बैंक से 1.8 करोड़ रुपये का होम लोन लिया था।
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'वित्तीय सहायता चुकाने में विफल रहे कर्जदार'
एस्प्लेनेड के अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट एम आर ए शेख ने कहा कि कर्जदार सहमति के अनुसार वित्तीय सहायता चुकाने में विफल रहे हैं। मजिस्ट्रेट ने आगे कहा कि यह समझना मुश्किल था कि बैंक एक ऑटोरिक्शा ड्राइवर को इतना बड़ा ऋण कैसे दे सकता है। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि कोर्ट कमिश्नर को 10,000 रुपये की फीस के साथ-साथ पुलिस सुरक्षा भी दी जाए।