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महाराष्ट्र: औरंगाबाद में नाइट कर्फ्यू का ऐलान, जानिए- और कहां-कहां लगे प्रतिबंध

महाराष्ट्र में फिर से बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों को देखते हुए कई जगहों पर नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है। औरंगाबाद शहर में भी आज से नाइट कर्फ्यू लागू किया गया है।

Written by: IndiaTV Hindi Desk
Published : February 23, 2021 17:47 IST
महाराष्ट्र: औरंगाबाद में नाइट कर्फ्यू का ऐलान, जानिए- और कहां-कहां लगे प्रतिबंध
Image Source : PTI महाराष्ट्र: औरंगाबाद में नाइट कर्फ्यू का ऐलान, जानिए- और कहां-कहां लगे प्रतिबंध

औरंगाबाद: महाराष्ट्र में फिर से बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों को देखते हुए कई जगहों पर नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है। औरंगाबाद शहर में भी आज से नाइट कर्फ्यू लागू किया गया है। यहां रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। हालांकि, जरूरी सेवाओं के लिए आने-जाने की छूट रहेगी। कोरोना केस बढ़ने के चलते प्रशाशन ने फिलहाल 2 हफ्तों के लिए नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया है। अगर फिर भी संक्रमण बढ़ता है तो इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है।

महाराष्ट्र में कोरोना को लेकर किस जिले में क्या प्रतिबंध?

महाराष्ट्र के पुणे और नासिक में रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। इसके अलावा यवतमाल, अमरावती और अचलपुर में लॉकडाउन की घोषणा की गई है। पुणे में 28 फरवरी तक स्कूल-कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। बीएमसी ने भी कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर नए नियम लागू किए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य के अलग-अलग जिलों में क्या नए नियम बनाए गए हैं, आप यहां इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं।

  1. मुंबई में सभी राजनैतिक ,सामाजिक कार्यकर्मों पर पाबंदी लगाई गई है। शादी-ब्याह में सिर्फ 200 लोगों के शामिल होने की ही मंजूरी दी गई है। रेलवे स्टेशनों, बाजारों में मार्शल के साथ पुलिस बीएचआई करेगी, मास्क न पहनने पर दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।  
  2. पुणे में रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ़्यू लगाया गया। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग क्लासेस 28 फरवरी तक बंद कर दिए गए हैं। माइक्रो कंटेंटमेंट ज़ोन बनाए गए। 
  3. नासिक में भी रात 11 से सुबह 5 बजे तक कर्फ़्यू लागू किया गया है। मास्क न पहनने पर 1 हजार रुपए का दंड लगाया गया है।
  4. नागपूर में साप्ताहिक बाजार 7 मार्च तक बंद किए गए। 7 मार्च तक शहर की सभी कोचिंग क्लासेस, स्कूल, कॉलेज बंद रहेंगे। होटल-रेस्टरेंट 50 प्रतिशत क्षमता के साथ रात 9 बजे तक ही चलेंगे। मैरीज हाल 25 फरवरी से 7 मार्च तक बंद रहेंगे। 50 से कम लोग घर पर शादी कर सकते हैं।
  5. नांदेड़ में 5वीं से 8वीं तक की कक्षाएं बंद कर दी गई हैं। मास्क न पहनने पर 300 से 500 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। 
  6. अमरावती, अकोला, यवतमाल, बुलढाणा, वाशिम में शाम 5 से सुबह 9 तक सभी दुकानें, बाजार, बंद रहेंगे। होटेलों में सिर्फ पार्सेल सर्विस की एसईवीए। होटल में बैठने की अनुमति नहीं होगी। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग बंद रखे जाएंगे। सिनेमा, ऑडोटोरियम, स्विमिंग पूल, जिम सब बंद रखा जाएगा। बुलढाणा में शेगांव गजानन महाराज का मंदिर अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है।
  7. पंढर्पूर में विठ्ठल मंदिर 25 फरवरी तक बंद कर दिया गया है। शहर में रात्रि कर्फ़्यू लागू किया गया है। 
  8. औरंगाबाद में बिना मास्क ऑटो चालकों के खिलाफ पुलिस की कार्यवाही की जा रही है। 300 रुपए फ़ाइन लिया जा रहा है। शादी ब्याह पर प्रतिबंध रहेगा। 200 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की मंजूरी नहीं दी गई है। 8वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे।

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