Monday, November 25, 2024
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मध्य प्रदेश: मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कैसा होगा Unlock1

उन्होंने कहा कि कंटेनमेंट क्षेत्र के बाहर आठ जून से धार्मिक स्थल खोल दिए जाएंगे। होटल व अन्य सेवाए भी शुरू कर दी जाएंगी।

Written by: IndiaTV Hindi Desk
Published on: May 31, 2020 21:21 IST
MP CM Shivraj Singh- India TV Hindi
Image Source : INDIA TV MP CM Shivraj Singh

भोपाल. मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज चौहान ने रविवार को लॉकडाउन के अगले चरण के लिए गाइडलाइंस जारी कीं। सीएम शिवराज ने कहा कि प्रदेश में चरणबद्ध तरीके से आर्थिक गतिविधियां प्रारंभ करनी हैं, इसलिए जिलों में अधिक प्रभावित जो मोहल्ले कॉलोनी या कोई गांव होगा, वहां कंटेनमेंट एरिया होगा। यहां 30 जून 2020 तक लॉक डाउन यथावत जारी रहेगा।

उन्होंने कहा कि कंटेनमेंट क्षेत्र के बाहर आठ जून से धार्मिक स्थल खोल दिए जाएंगे। होटल व अन्य सेवाए भी शुरू कर दी जाएंगी। शॉपिंग मॉल भी 8 जून से खोल दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सभी शैक्षणिक संस्थानों को खोलने का निर्णय सभी लोगों से, जिसमें पालक भी सम्मिलित रहेंगे, उनसे परामर्श के बाद जुलाई माह में किया जाएगा।

लॉकडाउन 5 के दौरान कुछ क्षेत्रों में पूरी गतिविधियां पूरी तरीके से बंद रहेगी, जिसके बारे में निर्णय बाद में लिया जाएगा। सिनेमा हॉल, व्यायामशाला, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर बार, ऑडिटोरियम सभाकक्ष, मैरिज गार्डन इत्यादि बंद रहेंगे। सभी सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन और अन्य बड़ी सभाएं प्रतिबंधित रहेगी।

उन्होंने कहा कि राज्य में और राज्य के बाहर आने-जाने वालों के लिए जो वाहन से आते जाते हैं, उन्हें किसी तरीके के पास की आवश्यकता नहीं होगी बिना पास के आ जा सकते हैं। शिवराज ने कहा कि हम पास चेकिंग की व्यवस्था पूरी तरीके से समाप्त कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में अंतर राज्य से एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने वाली उनका संचालन 7 जून तक बंद रहेगा 7 जून को इस पर निर्णय लिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि राज्य के अंदर सार्वजनिक परिवहन की बसें केवल इंदौर उज्जैन और भोपल को छोड़कर अन्य सभी संभागों में 50% क्षमता के साथ संचालित की जा सकेगी। भोपाल भोपाल के बाजारों की एक तिहाई दुकानें बारी-बारी से खुलेगी। देवास, खंडवा नगर निगम, धार और नीमच नगर पालिका क्षेत्र की आधी आधी दुकानें बारी-बारी से खुलेगी। स्टैंड अलोन दुकानें  और मोहल्ले की दुकानें इस नियम से मुक्त रहेंगी।

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