Friday, November 22, 2024
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मध्य प्रदेश: लव जिहाद के खिलाफ विधेयक को शिवराज कैबिनेट ने दी मंजूरी, 28 दिसंबर को विधानसभा में पेश होगा बिल

लव जिहाद के खिलाफ विधेयक को मध्य प्रदेश की शिवराज कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। 28 दिसंबर से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा।

Written by: IndiaTV Hindi Desk
Updated on: December 26, 2020 14:27 IST
मध्य प्रदेश: लव जिहाद के खिलाफ विधेयक को शिवराज कैबिनेट ने दी मंजूरी, 28 दिसंबर को विधानसभा में पेश - India TV Hindi
Image Source : PTI मध्य प्रदेश: लव जिहाद के खिलाफ विधेयक को शिवराज कैबिनेट ने दी मंजूरी, 28 दिसंबर को विधानसभा में पेश होगा बिल

भोपाल: लव जिहाद के खिलाफ विधेयक को मध्य प्रदेश की शिवराज कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इस विधेयक के मुताबिक पहचान छिपाकर शादी करने पर 10 साल तक की जेल होगी वहीं, जबरम धर्म परिवर्तन कराने पर 5 साल तक की जेल हो सकती है।  28 दिसंबर से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक-2020 पास किया। इस बिल को संशोधित बिंदुओं के साथ मंजूरी दी गई है। 

कैबिनेट की बैठक के बाद मध्यप्रदेश के कानून एवं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने यहां संवाददाताओं को बताया, ‘‘धर्म स्वातंत्र्य विधेयक-2020 को शनिवार को मंत्रिपरिषद ने ध्वनिमत से मंजूरी दे दी है।’’ उन्होंने कहा कि इस विधेयक को विधानसभा के आसन्न सत्र में पेश किया जाएगा और इसके विधानसभा में पारित होते ही 1968 वाला धर्म स्वातंत्र्य विधेयक समाप्त हो जाएगा । मिश्रा ने बताया कि इसमें 19 प्रावधान हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति दूसरे को प्रलोभन, धमकी एवं बल पूर्वक विवाह के नाम पर अथवा अन्य कपटपूर्ण तरीके से प्रत्यक्ष अथवा अन्यथा उसका धर्म परिवर्तन अथवा धर्म परिवर्तन का प्रयास नहीं कर सकेगा।

 उन्होंने कहा कि इसके बाद कोई भी व्यक्ति धर्म परिवर्तन किए जाने का दुष्प्रेरण अथवा षड़यंत्र नहीं कर सकेगा। मिश्रा ने बताया कि इस कानून का उल्लंघन करने पर एक से 10 साल की सजा एवं अधिकतम एक लाख रूपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार ने इस विधेयक को काफी कठोर बनाने की कोशिश की है। मालूम हो कि 28 से 30 दिसंबर के बीच मध्यप्रदेश विधानसभा का तीन दिवसीय सत्र आयोजित किया जायेगा । 

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