Friday, April 11, 2025
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महू में राहुल-प्रियंका गांधी की रैली में राजनैतिक भाषण पर प्रतिबंध से पलटा प्रशासन, हटाई ये शर्त

राहुल गांधी और प्रियंका गांधी महू में 27 जनवरी को होने वाले कार्यक्रम में राजनीतिक भाषण दे सकेंगे। इससे पहले प्रशासन ने इस पर रोक लगाई थी।

Reported By : Anurag Amitabh Edited By : Mangal Yadav Published : Jan 25, 2025 20:37 IST, Updated : Jan 25, 2025 23:13 IST
कांग्रेस नेता राहुल गांधी
Image Source : FILE-PTI कांग्रेस नेता राहुल गांधी

भोपालः 27 जनवरी को महू में होने वाली कांग्रेस की सभा में राजनैतिक भाषण पर प्रतिबंध से जिला प्रशासन पलट गया है। इस कार्यक्रम में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, सांसद प्रियंका गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई कांग्रेस नेता मौजूद रहेंगे। राजनीतिक और धर्म विरोधी भाषण पर प्रतिबंध के जिला प्रशासन के आदेश पर हंगामा मचने के बाद प्रशासन ने शर्त में से राजनीतिक शब्द हटा लिया है।

दरअसल, 27 जनवरी को महू के वेटरनरी महाविद्यालय के पास मैदान में होने वाले कांग्रेस के कार्यक्रम सभा के लिए इंदौर कांग्रेस ने प्रशासन से अनुमति मांगी थी। प्रशासन द्वारा 23 जनवरी को जारी अनुमति पत्र में प्रशासन ने शर्त रखी थी। शर्त क्रमांक 6 में लिखा था "कार्यक्रम में अनाउंसमेंट के दौरान कोई भी राजनीतिक व धर्म विरोधी भाषण प्रतिबंधित रहेंगे।"

कांग्रेस के विरोध के बाद फिर से जारी किया गया आदेश

इस पत्र के बाहर आते ही कांग्रेसियों ने विरोध करना शुरू कर दिया इसके बाद प्रशासन ने अनुपाती पत्र में संशोधन कर दूसरा पत्र जारी किया जिसमें शर्त क्रमांक 6 में संशोधन करते हुए राजनीतिक भाषण शब्द हटा दिया गया। संशोधित आदेश में अब लिखा हुआ है "कार्यक्रम के समय अनाउंसमेंट करने के दौरान किसी प्रकार के धर्म विरोधी भाषण प्रतिबंधित रहेंगे। 

जिला कांग्रेस अध्यक्ष ने मांगी थी अनुमति

जिला प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि सदाशिव यादव अध्यक्ष इन्दौर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर कार्यक्रम को अनुमति देने का निवेदन किया है। आदेश में कई तरह की शर्तें लगाई गई हैं। 

  1.   आयोजन में किसी प्रकार का विवाद न हो ऐसी व्यवस्था करे आयोजक स्वयं के 10 प्रतिशत वालेण्टियर रखेंगे।
  2.   आयोजन के दौरान किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर आवेदक की पूर्ण जिम्मेदारी होगी।
  3.  कार्यक्रम के समय किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान उत्पन्न न हो आवेदक को ऐसी व्यवस्था रखना होगी।
  4.  कार्यक्रम के समय यातायात एवं पार्किंग स्थल पर किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो ऐसी व्यवस्था आवेदक को रखना होगी।
  5.  कार्यक्रम के समय ज्वलनशील पदार्थ धारदार हथियार नशा व आतिशबाजी पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगे।
  6.  कार्यक्रम के समय अनाउन्समेंट करने के दौरान किसी प्रकार के धर्मविरोधी भाषण प्रतिबंधित रहेगें।
  7.  आयोजक मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के प्रावधानों के अंतर्गत लाउड स्पीकर के नियमों का पुर्ण पालन करेगा ऐसा नही करने पर आयोजक के विरूद्ध उक्त अधिनियम में कार्यवाही की जावेगी।  

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