झाबुआ: मध्यप्रदेश में झाबुआ जिले की पुलिस ने मध्यप्रदेश और राजस्थान में हत्या और डकैती सहित कई अपराधों के लिये वांछित 40 वर्षीय डकैत नूर सिंह कटारा को गिरफ्तार किया है। कटारा की गिरफ्तारी पर पुलिस ने 43,500 रुपये का इनाम घोषित कर रखा था। जिला पुलिस अधीक्षक अशुतोष गुप्ता ने शनिवार को बताया कि एक गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस दल ने शुक्रवार रात को भीमपुर चौहारे के पास नूर सिंह कटारा को पकड़ा। पुलिस ने कटारा के पास से देशी पिस्तौल, एक जिंदा और एक इस्तेमाल किया हुआ कारतूस बरामद किया है।
उन्होंने बताया कि राजस्थान और मध्यप्रदेश पुलिस हत्या, डकैती और रंगदारी सहित कई अपराधों के लिये कटारा की तलाश कर रही थी। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिये 43,500 रुपये का इनाम घोषित कर रखा था। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि कटारा के खिलाफ झाबुआ और रतलाम सहित पड़ोसी राज्य राजस्थान के बांसवाड़ा में 28 से अधिक मामले पुलिस में दर्ज हैं।
छेड़छाड़ मामले में कार्रवाई नहीं होने से नाराज महिला टावर पर चढ़ी
मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में छेड़छाड़ के मामले में दर्ज प्राथमिकी पर कथित तौर पर पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं करने से नाराज 27 वर्षीय महिला शुक्रवार शाम को यहां मुख्यमंत्री निवास से करीब 600 मीटर दूर पॉलिटेक्निक चौराहा स्थित ऊंचे टावर पर चढ़ गई। महिला ने कहा कि जब तक आरोपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, तब तक वह टावर से नीचे नहीं उतरेगी। हालांकि, बाद में श्यामला हिल्स पुलिस थाना और नगर निगम की टीम ने युवती को समझा-बुझाकर करीब 15 मिनट बाद टावर से सुरक्षित नीचे उतार दिया।
वहीं, कोहेफिजा पुलिस ने दावा किया कि महिला के टावर में चढ़ने से करीब आधा घंटा पहले ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था। श्यामला हिल्स पुलिस थाना प्रभारी तरूण भाटी ने बताया कि महिला के अनुसार उसने शहर के कोहेफिजा पुलिस थाने में छह अक्टूबर को 31 वर्षीय आकाश के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी।
उन्होंने कहा कि जैसे ही हमें इसकी जानकारी मिली, पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और भोपाल नगर निगम की टीम के साथ मिलकर महिला को समझा-बुझाकर 10 से 15 मिनट के अंदर ही टावर से सुरक्षत नीचे उतारा गया। इसी बीच, कोहेफिजा पुलिस थाने के उप निरीक्षक नितिन मेहरवार ने बताया कि महिला द्वारा छेड़छाड़ के मामले में दर्ज प्राथमिकी पर पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं करने की बात गलत है।
उन्होंने कहा कि महिला ने छह अक्टूबर को आकाश के खिलाफ हमारे थाने में छेड़छाड़ एवं मारपीट की शिकायत की थी, जिस पर हमने भादंवि की धारा 354 (स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग) के तहत मामला दर्ज किया था। तभी से उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं और सबूत जुटाने में लगे हुए थे। मेहरवार ने दावा किया कि इस महिला को पता ही नहीं था कि उसके टावर पर चढ़ने से करीब आधा घंटा पहले ही हमने आरोपी आकाश को गिरफ्तार भी कर लिया था।