Friday, November 22, 2024
Advertisement
  1. Hindi News
  2. मध्य-प्रदेश
  3. मध्य प्रदेश में शुरू होगी 'मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना', कैबिनेट से मिली मंजूरी

मध्य प्रदेश में शुरू होगी 'मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना', कैबिनेट से मिली मंजूरी

मध्य प्रदेश में सभी वर्गों के आवासहीन परिवारों को घर मुहैया कराने के मकसद से 'मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना' की शुरुआत करने का फैसला लिया गया है। ये फैसला सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया।

Edited By: Malaika Imam @MalaikaImam1
Updated on: September 10, 2023 7:07 IST
सीएम शिवराज सिंह चौहान- India TV Hindi
Image Source : FILE PHOTO सीएम शिवराज सिंह चौहान

मध्य प्रदेश में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव है। उससे पहले मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने शनिवार को सभी वर्गों के आवासहीन पात्र परिवारों को घर मुहैया कराने के मकसद से 'मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना' की शुरुआत करने, अतिथि शिक्षकों के मासिक मानदेय दोगुना करने एवं 'मॉब लिंचिंग' पीड़ित प्रतिकर योजना 2023 लागू किए जाने सहित कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग की विज्ञप्ति के अनुसार, ये फैसले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए। 

विज्ञप्ति में कहा गया है कि 'मुख्यमंत्री अंत्योदय आवास योजना' अब 'मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना' के रूप में जानी जाएगी और इस योजना को सभी वर्गों के आवासहीन पात्र परिवारों के लिए मान्य किया जाएगा। उसमें कहा गया है कि भविष्य में जब-जब प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत आवास निर्माण की इकाई लागत बढ़ोतरी होगी, तब-तब इस योजना के अंतर्गत भी इकाई लागत में बढ़ोतरी की जाएगी। 

अतिथि शिक्षकों के मासिक मानदेय दोगुना 

विज्ञप्ति के मुताबिक, इसके अलावा मंत्रिमंडल ने अतिथि शिक्षकों के मासिक मानदेय को दोगुना करने को स्वीकृति दी है। वर्ग-1 को वर्तमान में प्राप्त मानदेय 9,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये, वर्ग-2 के मानदेय 7,000 रुपये से बढ़ाकर 14,000 रुपये और वर्ग-3 के मानदेय 5,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये किया गया है। उसमें कहा गया है कि मंत्रिमंडल ने प्रदेश में मॉब लिंचिंग के पीड़ितों और उनके आश्रितों को राहत को पुनर्वास के लिए मध्य प्रदेश 'मॉब लिंचिंग' पीड़ित प्रतिकर योजना 2023 लागू करने का निर्णय भी लिया है। 

मॉब लिंचिंग के अपराध को लेकर प्रावधान

विज्ञप्ति के अनुसार, इस योजना के तहत मॉब लिंचिंग के अपराध में पांच या अधिक व्यक्तियों की भीड़ द्वारा किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, भाषा, खानपान, यौन अभिरूचि, राजनीतिक संबद्धता, जातीयता अथवा अन्य ऐसे आधार या आधारों पर हिंसा करने को शामिल किया गया है। उसमें कहा गया है कि योजना के तहत मॉब लिंचिंग की घटना में पीड़ितों को प्रतिकर राशि देने का प्रावधान किया गया है। 

विज्ञप्ति के अनुसार, मंत्रिमंडल ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत संचालित प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना में संलग्न रसोईयों का मासिक मानदेय 2,000 रुपये से बढ़ाकर 4,000 रुपये प्रतिमाह करने का निर्णय लिया है। इससे 2.10 लाख रसोईए लाभान्वित होंगे। उसमें कहा गया है कि मंत्रिमंडल ने प्रदेश में संचालित चिकित्सकीय संस्थाओं के शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक चिकित्सा संवर्गों के चिकित्सकों को प्रोत्साहित करने के लिए वर्तमान में देय समयमान/चयन वेतनमान को और अधिक आकर्षक एवं लाभकारी बनाने की स्वीकृति दी है।

India TV पर हिंदी में ब्रेकिंग न्यूज़ Hindi News देश-विदेश की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट और स्‍पेशल स्‍टोरी पढ़ें और अपने आप को रखें अप-टू-डेट। News in Hindi के लिए क्लिक करें मध्य-प्रदेश सेक्‍शन

Advertisement
Advertisement
Advertisement